Bhopal Court News: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित परीक्षा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
भोपाल। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने व्यापमं घोटाले (Bhopal Court News) के एक प्रकरण में अपना फैसला सुनाया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाया है। दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों में से एक सॉल्वर है। वह असली परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के लिए बैठा था।
इतनी दी गई है सजा
जिला अदालत के अनुसार यह मामला पीएमटी की 2013 में आयोजित परीक्षा से जुड़ा है। जिसकी शुरुआती जांच पहले एसटीएफ (STF) ने की थी। यह प्रकरण बाद में सीबीआई की विशेष यूनिट ने जांच में लिया था। इस प्रकरण में चार आरोपियों राकेश कुमार (Rakesh Kumar) पिता धनवरी प्रसाद, हार्दिक पटेल (Hardik Patel) पिता महेश पटेल, श्रवण सोनार(Shrawan Sonar) पिता तिलक सोनार और धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) पिता दरोगा सिंह है। यह चारों आरोपी मध्यस्थता की भूमिका में थे। इन्हीं की मदद से सॉल्वर मुकेश मौर्य पिता रामकेवल मौर्य का इंतजाम किया गया था। सीबीआई ने अभियुक्त से जुड़े तमाम सबूत सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत में पेश किए। जिसको सीबीआई न्यायालय ने दोष सिद्धी के लिए माना। आरोपियों को सात-सात साल की सजा और दस-दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया। अदालत में सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने दलीलें पेश की थी।
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