Bhopal Court News : दलित नाबालिग के साथ तीन साल पहले पिपलानी इलाके में हुई थी घटना
भोपाल। दलित नाबालिग के साथ तीन साल पहले मंदिर में हुई छेड़छाड़ के एक मामले में फैसला हुआ है। यह निर्णय भोपाल जिला अदालत ने सुनाया है। इस मामले में दोषी करार दिया गया व्यक्ति मंदिर का पुजारी था। अदालत (Bhopal Court News) ने सजा के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
ऐसे हुई थी घटना
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पिपलानी थाने में 229/19 का प्रकरण दर्ज था। इसमें धारा 354—क और 9/10 पॉक्सो एक्ट में आरोपी हेम प्रकाश शर्मा (Hem Prakash Sharma) को 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रूपए का अर्थदण्ड सुनाया गया है। इसके अलावा एट्रो सिटी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास
और 10000 रूपए का अर्थदण्ड दिया गया है। यह राशि जमा न करने पर 08 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। इस मामले में पैरवी टीपी गौतम और विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल की तरफ से की गई। घटना अजंता काम्पलेक्स स्थित मंदिर की थी। जहां हेम प्रकाश शर्मा पुजारी था। पीड़िता आठ साल की बच्ची थी। उसके साथ आरोपी ने प्रायवेट पार्ट टच किए थे। यह जानकारी बच्ची ने माता—पिता को बताई थी।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।