Bhopal Court News: आठ साल पहले छोला इलाके में हुई थी वारदात, एक साल की सुनाई गई सजा
भोपाल। छेड़छाड़ के एक मामले में भोपाल जिला अदालत में फैसला आया है। यह प्रकरण न्यायाधीश पूजा पाठक बौरासी की अदालत में विचाराधीन था। छेड़छाड़ का प्रकरण करीब आठ साल पहले भोपाल (Bhopal Court News) शहर के छोला मंदिर (Chhola Mandir) थाना पुलिस ने दर्ज किया था। मनचले को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की सजा सुनाई गई है।
कपड़े फाड़ने की दे रहा था धमकी
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी करार दिया गया आरोपी राजेश चौहान (Rajesh Chauhan) है। उसको धारा 354 में दोषी पाया गया है। उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी गई है। प्रकरण में पुलिस की तरफ से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ज्योति कुजूर की तरफ से दलील पेश की गई थी। इस मामले की एफआईआर 8 जून, 2015 को हुई थी। उस वक्त पीड़िता घर के सामने थी। मनचला पीड़िता को पहले घूर रहा था। फिर विरोध करने पर उसे पकड़ लिया। उसका कहना था कि वह उसके साथ चले। ऐसा नहीं किया तो वह उसके कपडे फाड़ देगा। शोर मचाने पर उसके परिजन निकल आए थे। जिसके बाद मनचला वहां से भाग गया था।
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