Bhopal Property Fraud: अनुबंध के नाम पर बारह लाख रुपए ऐंठे, पुलिस ने दर्ज किया जालसाजी का मुकदमा
भोपाल। मकान बेचने का चार लोगों के साथ अनुबंध (Fake Agreement) किया। लेकिन, वह मकान पांचवें को बेच दिया गया। यह वारदात भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के मिसरोद थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
ऐसा दिए था पीड़ितों को झांसा
मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार जालसाजी का यह मामला 22 नवंबर, 2023 से 18 नवंबर, 2024 के बीच अंजाम दिया गया। जिसकी थाने में शिकायत योगेन्द्र सिंह पिता जमुना प्रसाद सिंह उम्र 45 साल ने दर्ज कराई है। वह मिसरोद स्थित भैरोपुरा में रहता है। योगेन्द्र सिंह (Yogendra Singh) किसानी का काम करता है। उन्होंने कृष्णपुरम कॉलोनी में एक मकान पसंद किया था। यह मकान मामले के आरोपी अमित द्विवेदी (Amit Diwedi) का था। योगेंद्र सिंह से मकान के बदले में 21 लाख रुपए का सौदा हुआ। जिसके बयाने के तौर पर पांच लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसके बाद अमित द्विवेदी ने राकेश उपाध्याय (Rakesh Upadhyay) के साथ मिलकर उसी मकान को दूसरे को बेचने का निर्णय ले लिया। यह काम उसने एक महीने बाद ही किया। सौदा देवी सिंह अहिरवार (Devi Singh Ahirwar) से 16 लाख रुपए में किया गया। उससे आरोपी ने चार लाख रुपए ऐंठ लिए। फिर तीसरे पीड़ित महाराज से एक महीने बाद फिर उसी मकान का अनुबंध कर लिया। इसके बदले में उसने ढाई लाख रुपए लिए ऐंठ लिए। आरोपी ने इन सभी को रजिस्ट्री कराने की बजाय किसी अन्य के नाम पर कर दी। पीड़ित जिन्होंने रकम दी थी उन्हें वह रकम भी नहीं लौटा रहा था। नतीजतन, सभी लोगों ने मिलकर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी। पुलिस ने अमित द्विवेदी और राकेश उपाध्याय को आरोपी बनाया है। इस मामले की जांच एएसआई यशवंत सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने 92/24 धारा 420/120—बी (जालसाजी और साजिश रचने) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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