Bhopal News: गोकशी के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पुलिस ने निकाला जुलूस, अदालत से दो दिन की मिली रिमांड, तीन आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अलग से की गई कार्रवाई, पुलिस और प्रशासन आरोपियों के घर अतिक्रमण को लेकर कर रही पड़ताल, जिन्होंने गोवंश का मांस खरीदा उनकी सूची पुलिस कर रही तैयार
भोपाल। गो हत्या करके उसके मांस को बेच दिया गया। यह सनसनीखेज कांड भोपाल देहात (Bhopal News) क्षेत्र में स्थित बिलखिरिया थाना क्षेत्र में हुआ। इस मामले में भोपाल देहात एसपी ने खुलासा किया। जिनसे हुई बातचीत में यह साफ हो गया कि वन विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम को काफी हल्के में लिया। जबकि प्रदेश के मुख्ममंत्री डॉक्टर मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) गोकशी मामले में एसपी और कलेक्टर को हटा चुके हैं। घटना सबसे पहले वन विभाग के पास पहुंची थी। लेकिन, पीड़ित को न्याय पुलिस थाने में पहुंचने के बाद मिला। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें तीन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अलग से कार्रवाई की गई है। अभी इस प्रकरण में पुलिस को एक अन्य व्यक्ति की तलाश है।
जंगल में मिले गोकशी के अवशेष जो पुलिस केे लिए सबूत
एसपी भोपाल देहात प्रमोद कुमार सिन्हा (SP Pramod Kumar Sinha) ने बताया कि बिलखिरिया थाने में राजू गुर्जर (Raju Gurjar) पिता हरिप्रसाद गुर्जर उम्र 42 साल पहुंचा था। उसने बताया कि मिसरोद के नए बायपास पर स्थित अमझरा (Amjhara) के जंगलों में उसने अपनी छह गाय चरने के लिए छोड़ दी थी। लेकिन, वह अब तक उसे नहीं मिली। गाय को उसने 9 जुलाई को छोड़ा था। इसके बाद दो दिनों तक अपने स्तर पर तलाशने के बाद 11 जुलाई को वह थाने पहुंचा था। उसने बताया कि उसे जंगल में ही छह अलग—अलग जगहों पर खून के निशान और गोबर मिले हैं। यह पता चलने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303—2— और गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण 249/24 दर्ज किया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और टॉवर का पता लगाने के बाद मोहम्मद असलम (Mohammed Aslam) पिता मोहम्मद इस्लाम उम्र 51साल को हिरासत में लिया। वह जहांगीराबाद (Jahangirabad) थाना क्षेत्र स्थित आम वाली मस्जिद के पास रहता है। मोहम्मद असलम ने कबूला कि घटना वाले दिन वह बोलेरो (Bolero) में गया था। उसके साथ तीन अन्य आरोपी अर्सलान कुरैशी (Arslan Qureshi) पिता हलीम कुरैशी उर्फ जाहिद उम्र 22 साल, मोहम्मद सादिक पिता मोहम्मद हबीब उम्र 30 साल और नसरुद्दीन पिता मोहम्मद खान उम्र 35 साल भी थे। अर्सलान कुरैशी तलैया थाना क्षेत्र स्थित इस्लामपुरा मुंशी शाबर खां की मस्जिद के पास रहता है। इसी तरह मोहम्मद सादिक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित अफजल कॉलोनी (Afzal Colony) में रहता है। इसके अलावा नसरुद्दीन खान (Nasruddin Khan) बिलखिरिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अमझरा का रहने वाला है।
गोकशी के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके
एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार चार आरोपियों में से तीन के खिलाफ कई प्रकरण थानों में दर्ज है। इसमें मोहम्मद असलम के खिलाफ 17 प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें जहांगीराबाद में जुआ एक्ट का प्रकरण 829/24 दर्ज हुआ था। इसके अलावा मिसरोद में 100/15 सादा चोरी, 109/15 मवेशी चोरी का मामला दर्ज है। मोहम्मद असलम इंदौर (Indore) जिले के राजेंद्र नगर (Rajendra Nagar) थाने में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम में ही 750/18 प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है। जहांगीराबाद थाने में मारपीट, आबकारी, के चार प्रकरण दर्ज है। पशु क्रूरता मामले में ही उसे खजूरी सड़क थाना पुलिस ने 297/22 प्रकरण में गिरफ्तार किया था। जहांगीराबाद थाने ने आधा दर्जन मुकदमे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी दर्ज किए हैं। इसी तरह अर्सलान कुरैशी मंगलवारा (Mangalwara) थाने में मारपीट के प्रकरण 61/23 में गिरफ्तार हो चुका है। उसने रायसेन जिले के सलामतपुर में भी गोकशी की थी जिसका प्रकरण 102/24 दर्ज है। उसके खिलाफ अब तक तीन प्रकरण पता चले हैं। इसी तरह मोहम्मद सादिक भी भोपाल के जहांगीराबाद, रायसेन के बेगमगंज और रायसेन के कोतवाली में गोकशी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अलग से बिलखिरिया थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। सभी आरोपियों को पुलिस ने दो दिन के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।
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