Bhopal Dowry Case: गर्भवती पत्नी को धोखा देकर पति ने की दूसरी शादी

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Bhopal Dowry Case: परिवार को लगी भनक तो पुलिस से मांगी गई मदद, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Bhopal Crime
                              सांकेतिक चित्र

भोपाल। गर्भवती पत्नी को धोखा (Bhopal Dowry Case) देकर एक पति ने दूसरी शादी कर ली। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। युवती की शादी तीन साल पहले हुई है। शादी के बाद पत्नी गर्भवती हुई तो पति उसे मायके में छोड़ गया। इस बात की भनक युवती को लगी तो वह थाने पहुंच गई। इधर, दहेज प्रताड़ना के दो अन्य मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज की है।

रिश्तेदार ने खोला पति का राज

गौतम नगर थाना पुलिस ने बताया 21 वर्षीय युवती छोला मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी शादी 2017 में रिसालदार कॉलोनी निवासी जाकिर खान (Jakir Khan) के बेटे जहीर खान के साथ हुई थी। जांच अधिकारी पीएसआई प्रियंवदा सिंह (PSI Privanda Singh) ने बताया जहीर प्रायवेट जॉब करता है। शादी के कुछ समय बाद ही जहीर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। गर्भवती होने की बात जब पति को पता चली तो वह मायके में उसको छोड़कर चला गया। काफी दिन बाद भी वह उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ समय पहले उसे रिश्तेदार से सूचना मिली की जहीर ने दूसरी शादी कर ली है।

शादी का नहीं कोई सबूत

जांच अधिकारी ने बताया जहीर की शादी का पता चलते ही उसके ससुराल वाले और पति से संपर्क किया गया। पीड़िता के पास पति की दूसरी शादी के कोई ठोस सबूत नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मंगलवार शाम पांच बजे आरोपी पति जहीर खान (Jahir Khan), ससुर जाकिर, सास आयशा (Ayasha) और चाची सास राशिद (Rashid) के खिलाफ धारा 498ए/494/3/4 (प्रताड़ना, शादी शुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करना और दहेज अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इधर, कोलार थाना पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय महिला का मायका लाल घाटी स्थित है। परिजनों ने उसकी शादी क्लासिक कॉलोनी डी—सेक्टर कोलार निवासी महेंद्र पटेल उर्फ बल्लू (Mahendra Patel@Ballu) के साथ फरवरी, 2003 में हुई थी।

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मायके से नहीं मिला सहयोग

महिला ने बताया शादी में पिता ने दो साल 70 हजार नगदी और सोने—चांदी के जेवरात समेत गृहस्थी का सारा सामान दिया था। शादी के कुछ समय बाद ही पति और दोनों ननद रजनी पटेल (Rajni Patel), लता पटेल (Lata Patel) आए दिन छोटी—छोटी बातों को लेकर काम में कमियां निकालती थी। विरोध करने पर उसे मानसिक यातना दी जाती थी। मायके से दहेज लाने के लिए महिला के परिजनों पर पैसों की अड़ी डाली जाती थी। मायके जाने की बात पर उसे जाने नहीं दिया जाता था। पति का बोलना था जियो भी और मरो भी यही। तंग आकर महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 498ए/323/506/327/34/3/4 (प्रताड़ना, मारपीट, धमकी, अड़ीबाजी, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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