Shajapur Court News: डाकघर में हुए घोटाले के मुख्य आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी भी हुई खारिज
शाजापुर। डाक विभाग की तरफ से दी जाने वाली पेंशन में घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज (Shajapur Court News) कर दी गई है। आरोपी ने शाजापुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा (Justice Manoj Kumar) की अदालत में यह अर्जी लगाई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया।
उज्जैन में रहता है आरोपी
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा की अदालत में आरोपी मुन्नालाल सुनहरे (Munnalal Sunhare) पिता हल्का जी उम्र 50 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा नगर उज्जैन ने दूसरी बार जमानत के लिए अपना आवेदन पत्र पेश किया था। इस आवेदन पर सोमवार को दोनों पक्षों के बीच बहस थी। मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार (Sachin Raikawar) ने बताया कि प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन ने थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे (Ujjain Post Office Scam) के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। इसी मामले में वह कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था।
ऐसे किया फर्जीवाड़ा
थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी ने 7 सितंबर, 2016 से मार्च, 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर (Shajapur Head Post Master) के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल, देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी (Shajapur Post Office Scam) फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया था।
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