Car Rent Agreement Fraud: कार मालकिन के पति की आईडी में हेर—फेर करके बताया अपने भाई के नाम, इस थाने से उस थाने भटक रहा था आवेदन
भोपाल। किराए में कार लेकर उसे अनुबंध करने के बाद उसको गिरवी रखने का मामला सामने आया है। घटना भोपाल (Car Rent Agreement Fraud) शहर के कोलार रोड थाना क्षेत्र की है। जिसकी शिकायत पहले जहांगीराबाद थाने में हुई थी। जिसके बाद केस डायरी घटना स्थल कोलार रोड होने के कारण वहां भेजी गई। इस मामले में पुलिस ने दो सगे भाईयों को आरोपी बनाया है।
बाकी आरोपियों की भूमिका का पता लगा रही है पुलिस
कोलार रोड (Kolar Road) थाना पुलिस के अनुसार इस संबंध में शिकायत हिनोतिया आलम (Hinotiya Alam) निवासी मुबारिका अली खान (Mubarika Ali Khan) पत्नी स्वर्गीय शाकिर अली उम्र 38 साल ने दर्ज कराई थी। यह शिकायत सबसे पहले 30 मार्च को जहांगीराबाद थाने में दी गई थी। जिसमें आरोपी मोहम्मद ताहिर खान (Mohammed Tahir Khan) पिता मोहम्मद साबिर है। वह जहांगीराबाद स्थित बरखेड़ी इलाके के ईलाही बख्श इलाके में रहता है। पुलिस ने जांच के बाद 24 जुलाई को 577/23 धारा 406/420 (गबन और जालसाजी का प्रकरण) दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने अपनी डिजायर कार एमपी—04—सीवाय—5978 को मोहम्मद ताहिर को किराए पर दी थी। इस संबंध में अप्रैल, 2022 में एग्रीमेंट हुआ था। जिसके तहत आरोपी को 30 हजार रूपए प्रतिमाह किराया देना था। आरोपी पिछले दो महीनों से किराया नहीं दे रहा था। इस कारण पीड़िता ने अपनी कार का पता लगाया। उसे पता चला कि उसकी कार बैरागढ़ स्थित पूजाश्री नगर (Pujashri Nagar) निवासी योगेंद्र दांगी (Yogendra Dangi) के पास है। उसने बताया कि यह कार शाकिर अली (Shakir Ali) ने तीन लाख रूपए लेकर गिरवी में रखी है। जबकि वास्तविक शाकिर अली का निधन हो चुका है। ऐसा करने से पहले ताहिर के छोटे भाई नवाब ने पीड़िता के दिवंगत पति के आधार कार्ड में अपना फोटो लगाया था। इसके अलावा फेक एनओसी जारी की गई थी। पुलिस का कहना है कि अभी मोहम्मद ताहिर खान सीधे आरोपी बन रहा हैै। इसलिए उसका एफआईआर में नाम है। बाकी अन्य की भूमिका जांच में साफ होगी।
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