Money Laundering Case: मामले की जांच कर रही ईडी ने 280 करोड़ रुपए की चल—अचल संपत्ति को कुर्क किया, तीन शिकायतों की जांच के बाद उठाया गया कदम
भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के पीपुल्स ग्रुप से जुड़ी करीब 280 करोड़ रुपए की चल—अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। इस संबंध में निदेशालय की तरफ से शुक्रवार को आधिकारिक बयान दर्ज किया गया है। यह निर्णय मनी लांड्रिंग केस (Money Laundering Case) के मामले में लिया गया है।
यह है वह संपत्तियां जिन्हें कुर्क किया गया है
ईडी (Enforcement Directorate) ने अपनी जांच में पाया है कि पीपुल्स ग्रुप (People’s Group) ने विदेशी निवेशकों से एफडीआई के जरिए मिली राशि में भी गड़बड़ी की है। इस मामले में पीएमएलए कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की थी। ईडी ने पीपुल्स ग्रुप की कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ग्वालियर, पीपुल्स इंटरनेशनल (People’s International and Services Private Limited) , सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Services Private Limited) , पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (PGH International Private Limited) , पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (People’s General Hospital Private Limited) और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के अंतर्गत ईडी ने जांच की है। जांच से पता चला है कि ग्रुप के सदस्यों ने एफडीआई राशि का उपयोग कर खुद को समृद्ध किया है। इसके लिए संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया गया है। इसके चलते 3 कंपनियों के शेयरधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पीपुल्स ग्रुप की कंपनी पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के तहत 494 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। जांच में पता चला है कि 2000-2011 के बीच पीपुल्स ग्रुप ने इस राशि को निकाला। इसके अलावा कर्ज, सिक्योरिटी डिपाजिट और अग्रिम राशि भी वर्ष 2000 से 2022 के दौरान निकाली गई। इसके आधार पर ईडी ने पहले 230.4 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से 01 नवंबर, 2023 को कुर्क की थी। इसमें ग्रुप की भूमि, भवन और मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, अखबारी कागज, मशीनरी शामिल हैं। अब 280 करोड़ रुपए की कुर्क प्राॅपर्टी में जो शामिल हैं उसमें स्वामित्व और शेयर की संपत्ति शामिल है। इसमें पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसके अलावा भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न बैंक खाते शामिल हैं। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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