Bhopal Court News: नियम विरुद्ध संविदा कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर हुई थी शिकायत, कोर्ट ने एक पखवाड़े की दी मोहलत
भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा भर्ती घोटाले को लेकर भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने आदेश जारी किया है। जिसमें आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से पंद्रह दिन के भीतर में जांच रिपोर्ट के साथ स्टेट्स मांगा गया है। यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से लगाई गई याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया है।
पंद्रह दिन बाद तय होगी अगली कार्रवाई
सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मिश्रा (Rajesh Mishra) ने आदेश पर अमल न करने पर तत्कालीन पूर्व मुख्य सचिव इक़बाल सिंह बैस, रिटायर्ड नौकरशाह अशोक शाह, मनोज श्रीवास्तव (Manoj Shrivastav) के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन में संविदा भर्ती हुई थी। जिसको लेकर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल (Lalit Mohan Belwal) को लाया गया था। यह बात तत्कालीन आईएएस अधिकारी नेहा काव्ययाल ने अपनी जांच में पकड़ी भी थी। उन्होंने जाँच रिपोर्ट में एफ़आइआर करने के लिए भी अनुशंसा की थी। लेकिन, इस बात को दबा दिया गया। जिसके खिलाफ राजेश मिश्रा ने ईओडब्ल्यू (EOW) और लोकायुक्त कार्यालय में पत्राचार भी किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने भोपाल कोर्ट में याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह ने अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को आदेश दिए हैं कि इस मामले की स्टेट्स रिपोर्ट 28 मार्च, 2024 तक कोर्ट में पेश करें।
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