Bhopal Fraud News: लाल घाटी में स्थित शराब दुकान को हासिल करने के लिए लगाई थी एक करोड़ 84 लाख रूपए की फर्जी बैंक गारंटी
भोपाल। प्रदेश में आबकारी नीति में बरती गई एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इस मामले में शराब का ठेका लेने वाली कंपनी के तीन पार्टनरों को आरोपी बना दिया गया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Fraud News) शहर के कोहेफिजा इलाके की है। यह शराब का ठेका है जिसके लिए कंपनी ने एक करोड़ 84 लाख रूपए की बैंक गारंटी दी थी। यह बैंक गारंटी फर्जी निकली है। इसमें विभागीय जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। हालांकि कंपनी की तरफ से किया गया यह कृत्य जरूर आपराधिक मान लिया गया है।
यह पड़ताल कर रही है पुलिस
कोहेफिजा (Kohefiza) थाना पुलिस के अनुसार 27 मई को अपरान्ह सवा चार बजे 305/23 धारा 420/467/468/471/120—बी (जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना, कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल और साजिश का मामला) दर्ज किया गया है। इस संबंध में एफआईआर के लिए प्रतिवेदन जिला आबकारी कार्यालय में तैनात सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर (Sudeep Tomar) ने दिया था। एफआईआर के आदेश कलेक्टर आशीष सिंह के कार्यालय से हुए थे। आरोपियों ने लालघाटी में कम्पोजिट शराब बेचने का लायसेंस हासिल किया था। जिसके लिए आवेदन त्रिलंगा स्थित इंडस एम्पायर निवासी संजीव कुमार मेहता (Sanjeev Kumar Mehta) पिता स्वर्गीय धर्मपाल मेहता, कोलार रोड स्थित राजहर्ष कॉलोनी निवासी सुशील सिंह (Sushil Singh) पिता सुरेंद्र सिंह और जवाहर चौक स्थित सरस्वती नगर निवासी सुरेन्द्र राठौर (Surendra Rathore) पिता प्रेमनारायण राठौर ने किया था। आरोपियों ने पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुढ़ी जिले के दाला कालिमपोंग स्थित यूनियन बैंक आफ इंडिया (Union Bank Of India) की बैंक गारंटी 7 अप्रैल, 2023 को लगाई थी। तफ्तीश के दौरान बैंक ने ऐसी कोई गारंटी जारी करने से इंकार कर दिया। बैंक में ई—मेल के जरिए हुए पत्राचार के बाद मामला थाने पहुंचा। जिसमें पुलिस ने संजीव कुमार मेहता, सुशील सिंह और सुरेन्द्र राठौर को आरोपी बनाया है। तीनों आरोपियों की फर्म राठौर एंड मेहता एसोसिएट (Rathore And Mehta Associates) है। जिसके संबंध में पुलिस के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं।
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