Bhopal Dowry Case: विदाई से पहले दुल्हन के परिजनों से हुई थीे मारपीट
भोपाल। बेटी की शादी एनआरआई दूल्हे से कराना एक परिवार को महंगा पड़ गया। बेटी के ससुराल वालों ने विदाई से पहले ही 25 लाख रपयों की मांग रख दी। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने बहू के परिजनों को जमकर पीटा। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Dowry Case) के अरेरा कॉलोनी इलाके की है। पुलिस ने दहेज लोभी पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। इधर, एक अन्य महिला ने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है।
ऐसे हुई थी शादी
महिला थाना पुलिस ने बताया 36 वर्षीय महिला ने मंगलवार दोपहर दो बजे ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना (Bhopal Domestic Violence) का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया परिजनों ने उसकी शादी उज्जैन (Ujjain) निवासी हीरालाल गुप्ता (Hiralal Gupta) के बेटे कमलेश गुप्ता (Kamlesh Gupta) से तय की थी। मार्च, 2018 में दोनों का रिश्ता तय हुआ था। दोनों की अप्रैल, 2018 में मंगनी हुई और मई, 2019 में शादी हो गई। शादी से पहले ही दोनों पक्षों के बीच दहेज में लेन-देन को लेकर सारी बात हो चुकी थी। विदाई से पहले ही अचानक हीरालाल के परिवार वालों से 25 लाख रुपए की मांग रखी गई। बेटी के परिजनों ने मांग पूरी करने के लिए समय मांगा। लेकिन, हीरालाल और कमलेश दहेज की रकम लेने पर अड़े रहे।
बदनामी का था डर इसलिए यह किया
पीड़िता के परिजनों ने बेटी के ससुराल वालों के सामने हाथ-पैर जोड़े थे। लेकिन, लहेज लोभी ससुरल वालों ने उल्टा परिजनों की पिटाई तक लगा दी। समझौते के बाद पीड़िता ससुराल पहुंची। शादी के 15 दिन बाद ही एनआरआई कमलेश गुप्ता अबोट चला गया। पीछे से ससुराल वालों ने पीड़िता को प्रताड़ित और मारपीट करना शुरु कर दिया। उसे उज्जैन से धक्के मारकर ससुराल से निकाल दिया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे मोटी रकम और सोने के जेवरात लाने का बोला। आरोपियों ने सितंबर, 2019 में पीड़िता को धक्के मारकर ससुराल से निकाल दिया।
पिछले एक साल से पीड़िता ससुराल वालों को मना रही है। लेकिन, ससुराल वालों ने समझौता करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति कमलेश गुप्ता, ससुर हीरालाल गुप्ता, जेठ नीलेश और ननद प्रियंका बनावली के खिलाफ धारा 498ए/34/3/4 (प्रताड़ना, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बच्चे नहीं होने पर किया प्रताड़ित
बैरसिया थाना पुलिस ने बताया 28 वर्षीय महिला ने मंगलवार दोपहर एक बजे आरोपी पति के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति कल्याण साहू (Kalyan Sahu) के खिलाफ धारा 498ए (प्रताड़ना) का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया दोनों की शादी 2010 में हुई थी। पीड़िता का ससुराल गुनगा थाना क्षेत्र का है। महिला के पिता ने दामाद को शादी के कुछ साल बाद ही लक्ष्मी नारायण नगर वार्ड में प्लाट दिला दिया। दोनोें मकान बनाकर वहीं रह रहे हैं। शादी के इतने साल बाद भी दोनों के बच्चे नहीं हुए। आरोपी का कहना था कि इस कारण उसका वंश नहीं बढ़ेगा। महिला इन यातनाओं से तंग आ चुकी थी। तंग आकर पीड़िता ने पुलिस ने मदद मांगी।
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