MP Prisoner Department: सिविल से यूनिफॉर्म पोस्ट को लेकर आदेश

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MP Prisoner Department: बिन वर्दी वाले डीआईजी, काम तो देखेंगे लेकिन वर्दी नहीं पहनेंगे

MP Prisoner Department
मध्यप्रदेश जेल मुख्यालय- File Photo

भोपाल। मध्यप्रदेश में जेल सुधारात्मक सेवाओं वाले विभाग (MP Prisoner Department) में कई फैसले धड़ाधड़ लिए जा रहे है। पिछले दिनों जेल अधिकारियों की सजा को कम करने आदेश दिया था। इसके बाद ताजा आदेश एक अफसर की तैनाती को लेकर दिया गया है। इसमें जेल विभाग एसीएस ने अधिकारी को वर्दी न पहनने का भी आदेश दिया है।

भीतर ही भी​तर विरोध के सुर!

जानकारी के अनुसार यह आदेश 25 नवंबर को जेल विभाग की अपर सचिव ललित दाहिमा (IAS Lalita Dahima) की तरफ से दिया गया। इसमें जेल विभाग के वरिष्ठ विधि अधिकारी का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ने वर्तमान कार्य के साथ—साथ जेल मुख्यालय में रिक्त डीआईजी जेल विधि के पद का प्रभार सौंपा। इसके लिए उदय प्रताप सिंह (Uday Pratap Singh) का चयन हुआ था। इसी आदेश में जेल विभाग ने साफ कहा कि सिंह यूनिफॉर्म ड्यूटी वाले नहीं है। इसलिए वे काम तो देखेंगे लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहन सकेंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर भीतर ही भीतर विरोध भी चल रहा है। जबकि जेल विभाग के कैडर से ही दूसरे को यह काम सौंपा जा सकता था। इस कारण महकमे में ही बिन वर्दी वाला डीआईजी का आदेश बोलकर उसका मखौल उड़ा रहे हैं।

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