Bhopal Court news:छह साल की बच्ची से दरिंदगी, नाना और मामा दोषी करार

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Bhopal Court News: राजधानी में एक साल पहले रिश्तों को झंकझोर देने वाली घटना के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, पिता-पुत्र ने मिलकर मासूम के साथ किया था दुराचार

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए दरिंदगी के एक शर्मसार करने वाले मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी नाना और मामा थे। दोनों ने मिलकर छह साल की बच्ची से हैवानियत की थी। नाना जिसकी बेटी की बेटी थी वहीं मामा जिसकी बहन की मासूम बेटी थी उसके साथ यह ज्यादती हुई थी। घटना भोपाल शहर के कोलार रोड थाना क्षेत्र की थी। पुलिस की जांच और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद पाॅक्सो एक्ट मामले के विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव ने यह फैसला सुनाया है।

समोसा के बहाने ले गया

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषियों को धारा 376(घ)(क)और 5 जी(एम)(एन) पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। इन धाराओं में दोषियों के खिलाफ न्यायाधीश ने सख्ती दिखाते हुए प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 50000-50000 रूपये  अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना न भरने पर 2.2 वर्ष का अतिरिक्त सजा देने का आदेश दिया। अदालत में दलीलें टी पी गौतम और सरला कहार ने पेश की थी। यह दिल दहलाने वाली घटना 8 अप्रैल, 2021 को हुई थी। दोषी करार दिया गया मामा समोसा दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था। जहां उसके साथ दुराचार किया गया था।

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