Bhopal News: पत्नी को किराए के मकान में रखने के बाद हो गया था फरार, अदालत में चल रहा है भरण पोषण का प्रकरण, थाने में नहीं है महिला अधिकारी
भोपाल। विदिशा की एक मुस्लिम महिला के साथ ज्यादती की गई है। वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में हुई है। पीड़िता तलाकशुदा महिला है। उसकी शादी परिजनों ने तलाकशुदा आरोपी के साथ ही कराई थी। शादी के दो महीने बाद ससुराल वालों ने पति—पत्नी को घर से अलग कर दिया था। उसके बाद पति ने उस मकान में आना भी बंद कर दिया था, जहां उसकी पत्नी रहती थी। इस कारण वह दोबारा तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंच गई थी।
इसलिए थाने में नहीं है महिला अधिकारी
अशोका गार्डन (Ashoka Garden) थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता की उम्र 31 साल है। उसके पहले पति से तलाक होने के बाद उसने दूसरा निकाह किया था। आरोपी एक आटो कंपनी के लिए वाहन बेचने के लिए ब्रोकर का काम करता था। पत्नी उस पर शक करती थी। इस कारण वह उसको अकेला छोड़कर रहने लगा। इस कारण पत्नी ने कोर्ट में फिर तलाक का केस लगा दिया। उसका भरण—पोषण का भी प्रकरण अदालत में चल रहा है। इसी दौरान आरोपी 27 सितंबर से 02 अक्टूबर के बीच कई बार घर पर आकर धमकाते हुए उसके साथ ज्यादती करता रहा। इससे पहले नौ महीने तक उसने उससे कोई संपर्क ही नहीं रखा। पीड़िता एक कंपनी में प्रायवेट जॉब करती है। यहां अशोका गार्डन इलाके में किराए से रहती है। उसने घटनाक्रम एक अधिवक्ता को बताया जिसके बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची थी। पुलिस ने प्रकरण 455/24 दर्ज कर लिया है। यह 08 अक्टूबर की दोपहर लगभग तीन बजे दर्ज किया गया। इसे दर्ज करने के लिए मंगलवारा थाने में तैनात एसआई कमला चक्रवर्ती (SI Kamla Chakrawarti) को बुलाना पड़ा। क्योंकि यहां तैनात महिला अधिकारी निरीक्षक बनने के बाद पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर पर चली गई है। उनके जाने के बाद यहां महिला अधिकारी की तैनाती करने की सुध अफसरों को नहीं रही। इस कारण अब थाने में जुगाड़ के जरिए महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में एफआईआर की जा रही है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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