Bhopal Court News: हत्या के मामले में पति दोषी करार

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Bhopal Court News: तीन साल पहले आग लगाकर पत्नी की कर दी थी हत्या, अदालत ने आजीवन कारावास की दी सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। हत्या के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के गौतम नगर इलाके में तीन साल पहले हुई थी। इसमें आरोपी पति था जिसने पत्नी को आग लगा दी थी। जिसकी इलाज के दौरान तीन दिन बाद मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की अदालत ने पारित किया।

तीन दिन तक जीवन के लिए किया संघर्ष

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी करार दिए गए लखनलाल पाण्डेय (Lakhanlal Pandeya) को धारा 302 हत्या मामले में आजीवन कारावास के साथ 500 रूपये अर्थदण्ड का निर्णय दिया गया है। इस मामले में दलीले विशेष लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पेश की थी। घटना 4 सितंबर, 2019 की रात लगभग 09 बजे हुई थी। दोषी करार दिए गए लखनलाल पांडेय ने पत्नी
के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। इलाज के दौरान पीड़िता की 7 सितंबर को कस्तूरबा बर्न वार्ड में मौत हो गई थी। जिसके बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई थी।

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