Bhopal News: एटीएस ने पकड़ा 82 लाख का ईनामी नक्सली

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Bhopal News: जबलपुर से पति—पत्नी को हिरासत में लिया गया, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य, पत्नी के पास मीडिया को संभालने की जिम्मेदारी

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मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन- फ़ाइल फोटो

भोपाल। एमपी एटीएस (MP ATS) को मण्डला में नक्सलियों के वरिष्ठ कैडर के आने की सूचना मिली थी। जिसके बाद घेराबंदी की गई। कार्यवाही (Bhopal News) करते हुए फरार नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव और उसकी पत्नी को जबलपुर से हिरासत में लिया गया। उसकी उम्र लगभग 62 साल है। जिस पर करीब 82 लाख रूपए का इनाम भी था। आरोपियों को भोपाल अदालत में पेश कर दिया गया है।

पत्नी के पास इस काम की है जिम्मेदारी

पुलिस मुख्यालय (PHQ) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वह तेलंगाना का रहने वाला है। जबकि उसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई (Remti@KumaiPotai) उम्र 43 साल है। वह छत्तीसगढ़ (Chhatisgarh) के नारायणपुर जिले की रहने वाली है। अशोक रेड्डी (Ashok Reddi) प्रतिबंधित संगठन CPI (Maoist) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। वहीं उसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई उत्तर बस्तर क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रेस का काम करती है। वह माओवादी साहित्य, पर्चे, पम्‍पलेट, प्रेस विज्ञप्ति, बैनर, पोस्‍टर आदि को छपवाने का काम संभालती है। आरोपी अशोक रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, बलवा, पुलिस पर हमला, अपहरण, लूट, आगजनी सहित विस्फोटक अधिनियम, Arms Act एवं UA(P)Act से संबंधित 60 से अधिक गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपियों के पास से एक पिस्टल मय कारतूस, तीन लाख रुपये से अधिक की नगद राशि और CPI (Maoist) का साहित्य बरामद हुआ। अशोक रेड्डी का मुख्य कार्य क्षेत्र तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित रहा है, परन्तु मध्यप्रदेश राज्य में नक्‍सल कैडर एवं नेटवर्क को मजबूत करने के कार्य में उपरोक्त नक्सलियों के संलिप्त होने की पूर्ण संभावना है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना एटीएस, भोपाल में धारा 419 भारतीय दंड विधान, धारा 20 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है।

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