Bhopal News: मध्यम वर्गीय परिवार की बस्ती में नाबालिग से छेड़छाड़

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Bhopal News: नाबालिग की पहचान संबंधित सुरक्षा नियमों की आड़ में अब आरोपियों को भी मिल रही पनाह, राजधानी के आधा दर्जन थानों में प्रभारी रहे सीनियर अधिकारी से हुई बातचीत के बाद यह अहसास हुआ

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सांकेतिक चित्र

भोपाल। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का एक संगीन मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉक्सो की धारा लगाई है। लेकिन, उसकी उम्र से लेकर कई बातों में अभी पर्दा है। इसलिए यह बताना अभी संभव नहीं है कि धारा सही है अथवा गलत। दरअसल, पॉक्सो कानून में उम्र के अनुसार धारा घटती और बढ़ती है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के टीटी नगर थाना क्षेत्र की है। जिसमें थाना प्रभारी से सवाल—जवाब करते उससे पहले उन्होंने दो बार फोन काट दिया। फिर जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की आड़ में वे आरोपी को भी बचाते नजर आए।

पॉक्सो अधिनियम की धारा में चूक पर यह होता है असर

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना यह घटना पंचशील नगर में 11 अप्रैल की शाम लगभग पांच बजे हुई थी। जिसमें एफआईआर 193/23 धारा 354/7/8 (छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण) दर्ज किया गया है। प्रकरण रात लगभग आठ बजे दर्ज किया गया। मामले में आरोपी दुलीचंद्र (Dulichandra) नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी का दावा थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी (TI Chain Singh Raguvanshi) ने किया है। उसे अदालत में पेश किया अथवा नहीं इस विषय पर प्रतिक्रिया वे नहीं दे सके। उल्लेखनीय है कि रघुवंशी भोपाल शहर के ही आधा दर्जन से अधि​क थानों में सेवाएं दे चुके है। उनके पास टीटी नगर जैसा संवेदनशील थाना है। यहां एमपी सरकार चलाने वाले मंत्री से लेकर कई बड़े रसूखदार ब्यूराक्रेट के सरकारी निवास भी है। थाना प्रभारी पीड़िता की उम्र नहीं बता सके। इसलिए लगाई गई धारा की स्थिति साफ नहीं है। इससे पहले पॉक्सो अधिनियम में कई बार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैदानी अफसरों को उम्र के अनुसार धारा लगाने को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें होने वाली चूक से अदालत में पड़ने वाले असर को भी बताया गया है।

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