Bhopal Court News: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में तीन साल की सजा
भोपाल। निजी स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। पीड़िता कक्षा आठवीं की छात्रा थी। जिसको वैन से स्कूल छोड़ने वाला चालक बुरी नजर रखता था। यह घटना भोपाल शहर के अयोध्या नगर इलाके में चार साल पहले हुई थी। दोषी को तीन साल की सजा का फैसला 13वें अपर सत्र न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत ने दिया है।
इस कारण पीड़िता ने परिजनों से की शिकायत
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