Bhopal Court News: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार

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Bhopal Court News: पति ने पत्नी के साथ गंदी हरकत करने की दे दी थी परमिशन, दवा खाने के बाद बेसुध हुई पत्नी के शोर मचाने पर आ गई थी सास, अदालत ने दलीलों के आधार पर दोषी पाया, आठ साल से पति चल रहा है फरार

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। घर में घुसकर हुई छेड़छाड़ के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में हुई थी। मामला लगभग आठ साल पुराना है। जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अलग—अलग दो धाराओं में तीन—तीन साल की सजा दी है। यह फैसला न्यायाधीश पूजा पाठक बोरासी की अदालत ने दिया।

आठ साल से पति चल रहा है गायब

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार खजूरी सडक थाने में सितंबर, 2014 में 303/14 धारा 354/457 (छेड़छाड़ और रात्रिकालीन बुरी नीयत से प्रवेश करने का मामला )दर्ज किया गया था। इन्हीं दोनों धाराओं में तीन—तीन साल की सजा अदालत ने दी। इसके अलावा पांच—पांच हजार रूपए जुर्माने का आदेश सुनाया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान ज्योति कुजूर की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। घटना वाले दिन पीड़िता के हाथ की उंगली जल गई थी। इस कारण उसको गोली दी थी जिसके बाद वह गहरी नींद में सो गई थी। तभी आरोपी शेर सिंह (Sher Singh) घर के भीतर घुस गया। पीड़िता को दूसरे व्यक्ति के स्पर्श होने का अहसास हुआ तो उसने शोर मचा दिया। तभी वहां सास आ गई जिसने शेर सिंह को भागते हुए देख लिया था। जांच में पता चला था कि पीड़िता से गंदा काम करने के लिए उसके पति ने रजामंदी थी। इस मामले में पति अभी भी फरार चल रहा है।

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