MP Political News: इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ दिया था बयान
जबलपुर/भोपाल। हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद के कथित भड़काऊ भाषण मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 25 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत पर फैसला जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने दिया है। न्यायाधीश संजय यादव और न्यायधीश सुजय पॉल ने यह फैसला शुक्रवार दोपहर सुनाया है। विधायक का यह मामला पिछले कई दिनों से राजनीतिक सुर्खियों (MP Political News) बना हुआ था।
क्या था मामला
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) के खिलाफ भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) की अगुवाई में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम तलैया थाना क्षेत्र के इकबाल मैदान में हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान मास्क न लगाने, सामाजिक दूरी का पालन न करने के आरोप में पुलिस ने धारा 188 के तहत आरिफ मसूद समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
घटना के बाद मचा राजनीतिक बवाल
इसी मुकदमे में विधायक की गिरफ्तारी गुपचुप तरीके से कर ली गई थी। जब इस बात की मीडिया रिपोर्टिंग हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक बयान दिया था। इस बयान का बाद पुलिस ने गैरजमानती धारा का इजाफा किया था। इसमें जमानत मिलना आसान नहीं था। इस दौरान मसूद बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मसूद का अतिक्रमण भी गिराया गया था। मसूद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास करने का दावा किया था। हालांकि इससे पहले ही मसूद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
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