Bhopal News: लापता नाबालिग के मामले में बलात्कार की एफआईआर

Share

Bhopal News: झांसा देकर अगवा करने वाले आरोपी को दबोचा, पहले भी नाबालिग से हो चुकी है ज्यादती

Bhopal News
अरेरा हिल्स थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। लापता नाबालिग किशोरी के दर्ज मुकदमे में अब पुलिस ने बलात्कार की धारा के साथ पॉक्सो अधिनियम बढ़ा दिया है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) सिटी के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र की है। ऐसा करने से पहले पुलिस ने नाबालिग को एक युवक के कब्जे से मुक्त कराया था। जिसके बाद दर्ज हुए बयानों में यह बात सामने आई। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है।

पहले भी दर्ज हुई थी एफआईआर

भोपाल पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई करने में महज 6 घंटे का समय लगा। इस मामले में 1 मार्च को अरेरा हिल्स थाने में 121/22 धारा 363 (झांसा देकर ले जाने) का मुकदमा दर्ज था। इसी मामले में 22 वर्षीय आरोपी चंदन सिंह (Chandan Singh) को गिरफ्तार किया गया। वह कैटरिंग का काम करता है और भीम नगर झुग्गी बस्ती में रहता है। उसे हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने धारा 366—ए/376(2)(N)/5/6 कई बार बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम धारा बढ़ाई गई। इस कार्रवाई में टीआई आरके सिह, एसआई संजीव धाकड, एएसआई ज्ञानवती, हवलदार धर्मेन्द्र सिंह, सिपाही जावेद, और जितेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की उम्र 16 साल है। उसके साथ एक अन्य युवक ने भी पहले बलात्कार किया था। जिसका मुकदमा अरेरा हिल्स थाने में ही दर्ज है।

नेपाली लड़की की दीवानगी की कहानी पढ़िए जिसमें वह अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर भोपाल में लड़की से शादी करने शिमला से भागकर आई

यह भी पढ़ें:   Bhopal Road Mishap: बसों की टक्कर में जख्मी दो छात्र की मौत

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!