Bhopal News: लापता नाबालिग के मामले में बलात्कार की एफआईआर

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Bhopal News: झांसा देकर अगवा करने वाले आरोपी को दबोचा, पहले भी नाबालिग से हो चुकी है ज्यादती

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अरेरा हिल्स थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। लापता नाबालिग किशोरी के दर्ज मुकदमे में अब पुलिस ने बलात्कार की धारा के साथ पॉक्सो अधिनियम बढ़ा दिया है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) सिटी के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र की है। ऐसा करने से पहले पुलिस ने नाबालिग को एक युवक के कब्जे से मुक्त कराया था। जिसके बाद दर्ज हुए बयानों में यह बात सामने आई। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है।

पहले भी दर्ज हुई थी एफआईआर

भोपाल पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई करने में महज 6 घंटे का समय लगा। इस मामले में 1 मार्च को अरेरा हिल्स थाने में 121/22 धारा 363 (झांसा देकर ले जाने) का मुकदमा दर्ज था। इसी मामले में 22 वर्षीय आरोपी चंदन सिंह (Chandan Singh) को गिरफ्तार किया गया। वह कैटरिंग का काम करता है और भीम नगर झुग्गी बस्ती में रहता है। उसे हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने धारा 366—ए/376(2)(N)/5/6 कई बार बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम धारा बढ़ाई गई। इस कार्रवाई में टीआई आरके सिह, एसआई संजीव धाकड, एएसआई ज्ञानवती, हवलदार धर्मेन्द्र सिंह, सिपाही जावेद, और जितेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की उम्र 16 साल है। उसके साथ एक अन्य युवक ने भी पहले बलात्कार किया था। जिसका मुकदमा अरेरा हिल्स थाने में ही दर्ज है।

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