Bhopal Minor Girl Rape News: बलात्कार करने वाले आरोपी को चार महीने की मोहलत से यह मिलेगा फायदा
भोपाल। देशभर में नाबालिग से बलात्कार (Bhopal Minor Girl Rape News) के मामले को लेकर बहस चल रही है। इस बहस का मुद्दा यह है कि वह आरोपी जिनकी उम्र 18 के नजदीक है लेकिन वे हुए नहीं है उन्हें बालिग की श्रेणी में रखा जाए। इसी बहस से जुड़ी एक खबर मध्य प्रदेश (Bhopal Crime News) की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। यहां आरोपी की उम्र महज चार महीने बालिग होने से कम है। इसलिए उसको बाल न्यायालय में पेश किया गया है।
माता—पिता मजदूरी पर गए थे
बिलखिरिया थाना पुलिस के अनुसार नाबालिग से ज्यादती के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने धारा (452/3763/3/4/3/2 घर में घुसना, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के अलावा एट्रोसिटी एक्ट) की लगाई गई है। घटना 02 फरवरी की सुबह 10 बजे हुई थी। जिसकी एफआईआर रात लगभग नौ बजे दर्ज हुई है। थाना प्रभारी लोकेश ठाकुर (TI Lokesh Thakur) ने बताया कि पीड़िता के घर पर ही वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता की उम्र 13 साल है। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। पीड़िता की मां नर्सरी में पेड़—पौधे लगाती है। पिता पुताई करता है। दोनों घर पर नहीं थे। घर पर भाई—बहन थे। आरोपी के घर ट्यूबवेल लगी है जो पानी बेचते हैं। आरोपी उसी पानी का बिल वसूलने पीड़िता के घर गया था। गिरफ्तार आरोपी की उम्र 17 साल आठ महीने हैं। इसलिए किशोर न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया है।
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