Bhopal Court News : नाबालिग को अगवा करने वाले को तीन साल की सजा

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Bhopal Court News : दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

Bhopal Court Order
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। नाबालिग को अगवा (Bhopal Minor Girl Kidnapping Case) कर ले जाने के मामले में जिला अदालत ने फैसला (Bhopal Court Order) सुनाया है। यह फैसला मध्य प्रदेश (MP Court News) की भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया है। फैसला स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कुमुदिनी पटेल (Judge Kumudini Patel) ने सुनाया है। दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक हजार रुपए का अर्थ दंड भी देने के आदेश हुए हैं।

दो साल पहले दर्ज हुआ था मामला

घटना अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की थी। यहां अगस्त, 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के वक्त नाबालिग अपनी मां जहां काम करती है वहां जानकारी देने गई थी। तभी दोषी राहुल कुशवाह (Rahul Kushwah) उसको भगा ले गया था। दोषी राहुल कुशवाहा को उसी दिनअप्सरा टाक्ीज से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 12 साल की अगवा नाबालिग भी थी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम और मनीषा पटेल ने पैरवी की थी। दोषी छावनी पठार बिलखिरिया इलाके का रहने वाला है। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है।

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