Bhopal News: झांसा देकर नाबालिग को किया अगवा, खेत में अभद्रता

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Bhopal News: थाने में नहीं थी महिला अधिकारी तो थाना प्रभारी को दर्ज करना पड़ा छेड़छाड़ के साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा

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सांकेतिक चित्र

भोपाल। नाबालिग स्कूली छात्रा को अगवा करने का मामला सामने आया है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के नजीराबाद इलाके की है। नजीराबाद इलाके में नाबालिग स्कूली छात्रा को झांसा देकर अगवा कर लिया गया। उसे खेत में ले जाया गया। यहां उसके साथ आरोपी ने उसके सथ अभद्रता करना शुरु कर दी। जिसका विरोध किया तो जिसका खेत था उसके मालिक के रिश्तेदार ने नाबालिग को धमकाते हुए तमाचा मार दिया। पुलिस ने इस मामले में संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

खेत में नाबालिग से की गंदी हरकत

नजीराबाद (Nazirabad) थाना पुलिस के अनुसार यह ​सनसनीखेज वारदात 19 फरवरी की दोपहर लगभग दो बजे हुई थी। पीड़िता की उम्र 17 साल है जो कि स्कूल से छूटकर अपने घर जा रही थी। पीड़िता बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए स्कूल गई थी। उसे आरोपी अभिषेक पाल (Abhishek Pal) मिला। वह उसको पहले से जानता है। उसने कहा कि वह उसको घर तक छोड़ देगा। पीड़िता के साथ पूर्व में आचरण अच्छा था। इसलिए शक न करते हुए वह उसके साथ बाइक (Bike) में बैठ गई। आरोपी अभिषेक पाल उसे रुनाहा के एक खेत में ले गया। यहां पहले से दूसरा आरोपी सूरज गुर्जर (Suraj Gurjar)  मौजूद था। अभिषेक पाल खेत में नाबालिग के साथ गंदी हरकतें करने लगा। जिसका विरोध किया तो सूरज गुर्जर ने उसे धमकाते हुए तमाचा मार दिया। पीड़िता बमुश्किल आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची। उसने पूरी व्यथा परिजनों को बताई। जिसके बाद 19 फरवरी रात लगभग दस बजे यह मामला पुलिस थाने में पहुंचा। उस वक्त महिला अधिकारी थाने में मौजूद नहीं थी। दरअसल, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट प्रकरण में महिला एसआई का होना अनिवार्य है। इसके चलते थाना प्रभारी कृष्णा ठाकुर (TI Krishna Thakur) को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, धमकाना, अपहरण, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं लगाई है। थाना पुलिस ने प्रकरण 44/25 दर्ज कर लिया है।

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