Bhopal News: फर्जी निकाह करके हिंदू लड़की के पति से तलाक कराया, अपने बेटे के साथ—साथ पहले पति के बेटे का खतना करने की जिद, विरोध किया तो कमरे में बंद करके पीटा, पुलिस ने मदद की बजाय पीड़िता के साथ हुए सारे घटनाक्रमों की कहानी बदल दी
भोपाल। लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस इसे वैसा प्रकरण नहीं मान रही। जबकि जिस थाने ने यह कार्रवाई की उसी थाने में महिला कई बार चक्कर लगा चुकी थी। यह मामला भोपाल (Bhopal News) सिटी के पिपलानी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का मूल आवेदन जो थाने में दिया गया था वह द क्राइम इंफो के पास मौजूद हैं। जिसमें मौजूद घटनाक्रमों और तथ्यों से परे एक सामान्य बलात्कार का मुकदमा बनाकर आरोपी को कथित रियायत देने की कोशिश की गई। इस मामले में हिंदू संगठन की चुप्पी भी सवालों के कठघरे में हैंं।
कबाड़े का कारोबारी
पीड़िता की उम्र 25 साल है। वह पिपलानी स्थित आनंद नगर के नजदीक रत्नागिरी के समीप आलम नगर में किराए से रहती है। वह मकान आरोपी अब्दुल आमिर खान पिता अब्दुल शकील खान ने लिया था। उसका न्यू कबाड़खाना के पास भी मकान है। पीड़िता का आरोप है कि अब्दुल आमिर खान (Abdul Amir Khan) ने शादी का वादा किया था। वह 2015 से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। आरोपी को पता था कि वह शादीशुदा भी है। उसकी पहले पति के साथ शादी मई, 2014 में हुई थी। यह शादी सागर के खुरई में हुई थी। शादी के बाद पति—पत्नी भोपाल में आकर रहने लगे थे। जहां रहते थे उसके ही नजदीक अब्दुल आमिर खान के कबाड़े की दुकान थी। इसलिए वह कभी—कभी पानी पीने आता—जाता था। पति से दोस्ती करने के बाद उसको झांसा दिया गया। वह घर आने—जाने लगा। इसी दौरान प्रेम प्रस्ताव उसके सामने रखा।
पति को पीटकर भगा दिया
पीड़िता का आरोप है कि अब्दुल आमिर खान 2017 में घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। वह कुछ दूर जाकर मुझसे बोला कि मैंने मकान किराए से लिया है। यहां वह अपने साथ मुझे ले गया। यहां उसने मेरे साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह अक्सर उसी कमरे में ले जाकर संबंध बनाने लगा। आरोपी का कहना था कि वह उसके पति से तलाक कराने में मदद भी करेगा। संबंध बनने की बातें पति को भी पता चल गई थी। उसने विरोध किया तो अब्दुल आमिर खान ने उसको पीटकर उसके बीना स्थित मगरदा गांव भगा दिया। फिर अक्सर वह आनंद नगर के कमरे में ले जाकर संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जिसकी जानकारी आरोपी को भी थी। मेरा छोटा बेटा आरोपी का ही हैं। यह बात भी वह जानता है।
पहली पत्नी को लगी जानकारी
पीड़िता के पिता और मां सरकारी नौकरी में हैं। एक चाचा मंत्रालय में नौकरी करते हैं। हालांकि मां के अलावा बाकी परिवार में उसका कोई साथ नहीं देता। माता—पिता ने शादी के लिए तीन लाख रुपए की एफडी कराई थी। इन एफडी को तुड़वाकर दो लाख रुपए आरोपी ने ले लिए थे। यह रकम रहने तक वह उसके साथ अच्छा सलूक करता रहा। लेकिन, जब पैसा खत्म हो गया तो वह अपने पहले वाले घर में ज्यादा रहने लगा। शक हुआ तो पता चला कि वहां उसकी पहली पत्नी के साथ रहता है। वह पहले से शादीशुदा है। उसके चार बच्चे भी है। मेरे संबंधों की जानकारी उसकी पहली पत्नी सुल्ताना को पता चल गई। उसकी पत्नी ने आकर उससे मारपीट की और अलग होने को मजबूर किया।
काटकर टुकड़े करने की धमकी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी अब्दुल आमिर खान ने उसके नाम और आईडी का इस्तेमाल करके अलग—अलग तीन लोन ले रखे हैं। यह जानकारी पता चलने पर उसको धमकी दी गई। वह उसको बोदा का मांस खाने मजबूर करता था। आरोपी कहने लगा कि उसके दूसरे बेटे का वह खतना कराएगा। विरोध किया तो वह मारपीट करने लगा। पीड़िता को हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने मजबूर किया गया। इतना ही नहीं उसको नमाज पढ़ना (Bhopal News) भी सिखाया गया। इसके बाद जब उसने तीजा का व्रत रखा तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। आरोपी ने पीड़िता और उसके बच्चों को लोहा काटने की मशीन से शरीर के टुकड़े करके फेंकने की धमकी भी दी।
पुलिस पर यह संगीन आरोप
पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ शुरु से अन्याय किया गया। पहले भी पिपलानी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। इस बार मेरे बताए अनुसार एफआईआर नहीं लिखी गई। पिपलानी पुलिस ने 3 जून की रात लगभग लगभग नौ बजे 441/22 धारा 376(2)(एन)/294/323/506 (कई बार बलात्कार, गाली—गलौज, मारपीट और धमकाने) का मामला दर्ज किया है। इस मामले के आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि इस प्रकरण एट्रो सिटी एक्ट, जालसाजी, अप्राकृतिक मैथुन, लव जिहाद समेत अन्य धारा नहीं लगाई गई। प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में एडीसीपी महिला सेल रिचा चौबे (ADCP Richa Choubey) से शिकायत की गई है। जिसमें उन्होंने गोविंदपुरा एसीपी से जांच कराने का आश्वासन दिया है।
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