MP Housing Board News : अठारह साल पहले ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में भोपाल जिला अदालत ने सुनाया अपना फैसला
भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की विशेष न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाया है। आदेश न्यायाधीश राजीव के पाल की अदालत ने दिए हैं। मामले (MP Housing Board News) की जांच अठारह साल पहले भोपाल ईओडब्ल्यू ने की थी। प्रकरण सुभाष नगर स्थित अभिरूचि परिसर बनाने को लेकर हुए बंदरबाट से जुड़ा था। इस मामले में सात आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। वहीं एक ठेकेदार की सुनवाई के दौरान पहले ही मौत हो चुकी हैं।
इन मामलों में सुनाई सजा
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल के विशेष प्रकरण क्रमांक 11/08 थाना ईओडब्ल्यू के अपराध 31/04 में आरोपीगण वायआर गौडसे, एमके कयूमी, एमसी त्रिवेदी, एमक्यू खान, आरसी कराडा को धारा 120—बी/420/467/468/471/13(2) साजिश, जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना, कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रत्येक धारा में तीन—तीन वर्ष सश्रम कारावास का आदेश दिया। वहीं दो—दो हजार रूपए का अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। इसके अलावा प्रकाश मीरचंदानी, हरमिन्दर सिंह सूरी दोनो आरोपी को धारा 420/467/468/471/120—बी को प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी हेमलता कुशवाह (Hemlata Kushwaha) ने की थी। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड अभिरूचि परियोजना के अंतर्गत सुभाष नगर भोपाल अभिरूचि परिसर के निर्माण कार्य में शासन को मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी एवं ठेकेदारों ने षडयंत्र करके मेनुअल के विपरीत मापों का आकलन कर घटिया निर्माण कार्य करवाया एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ठेकेदारों को अनुचित रूप से भुगतान किया गया।
इस तरह से किया घोटाला
ऐसा करने से सरकार को आर्थिक हानि हुई। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड (MP Housing Board News) के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी। जॉंच के उपरांत भ्रष्टाचार किये जाने का सही पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। आरोपी ठेकेदार निर्मल सिंह सूरी (Nirmal Singh Suri) की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई थी। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये। उक्त आरोपीगण सहायक यंत्री वायआर गौडसे, उपयंत्री एमके कयूमी, एमसी त्रिवेदी, एमक्यू खान, आरसी कराडा, ठेकेदार प्रकाश मीरचंदानी और हरमिन्दर सिंह सूरी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया ।
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