Bhopal Property Dispute: आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के एलूमिनी सदस्य ने दर्ज कराई एफआईआर, बंधक बनाकर धमकाने का प्रकरण दर्ज, एक करोड़ रूपए की जमीन के लेन—देन से जुड़ा है मामला
भोपाल। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के एलूमिनी सदस्य की शिकायत पर बंधक बनाकर धमकाने का प्रकरण दर्ज हुआ है। घटना भोपाल (Bhopal Property Dispute) शहर के कोहेफिजा थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में पीड़ित ने शिकायत थाना पुलिस के अलावा ई—मेल के जरिए भोपाल पुलिस कमिश्नर से भी की थी। विवाद की वजह लगभग एक करोड़ रूपए से अधिक की जमीन को लेकर हुए करार से जुड़ा है। जिसमें पीड़ित ने आवेदन में आरोपी को भूमाफिया बोलकर संबोधित किया है।
इस कारण चल रहा था विवाद
कोहेफिजा (Kohefiza) थाना पुलिस के अनुसार यह घटना 6 जून को हुई थी। पीड़ित डॉक्टर सुरेश कुमार बब्बर (Dr Suresh Kumar Babbar) पिता स्वर्गीय मनोहर लाल बब्बर उम्र 70 साल है। वे नई दिल्ली (New Delhi) में स्थित राजा गार्डन (Raja Garden) में रहते हैं। उन्होंने बंधक बनाकर धमकाने का आरोप मोनू बंसल (Monu Bansal) पर लगाया है। घटना आरोपी के बीडीए कॉलोनी (BDA Colony) में स्थित कार्यालय में हुई थी। मामले की जांच एएसआई रामप्रकाश (ASI Ramprakash) कर रहे है। उन्होंने बताया डॉक्टर सुरेश कुमार बब्बर के पिता 1971 में भोपाल में रहते थे। उस वक्त उन्होंने पंजाबी बाग (Punjabi Baag) के नजदीक शहंशाह गार्डन (Shahanshah Garden) में 63 हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। यह जमीन उन्होंने दो बेटियों के नाम पर ली थी। जिसकी पॉवर आफ अटॉर्नी डॉक्टर सुरेश कुमार बब्बर के पास हैं। जमीन बेचने का सौदा मोनू बंसल के साथ हुआ था। सौदे के वक्त 90 लाख रूपए का भुगतान चेक से किया गया। बाकी 11 लाख रूपए नकद दिए गए। यह रकम देने के बाद मोनू बंसल ने जाहिर सूचना दी थी। जिस पर कई आपत्तियां आ गई। जिसके बाद पीड़ित से रकम मांगी गई थी। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।
मैं गलत यह कानून तय करेगा आप मदद कीजिए
इधर, डॉक्टर सुरेश कुमार बब्बर ने पुलिस कमिश्नर को मेल किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। वह अपने स्थान पर है लेकिन, उन्हें मोनू बंसल से खतरा है। वह भूमाफिया है और वह मुझे जबरिया अपनी पत्नी के नाम पर तैयार किए गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा करने से वह अपराधी हो जाएगा। जिसका फायदा मोनू बंसल उठा सकता है। ऐसा करने के उद्देश्य से ही 6 जून को आरोपी ने मुझे कार्यालय में बुलाया था। पुलिस ने बयानों के आधार पर 515/23 धारा 342/506 (बंधक बनाकर और धमकाने का केस) दर्ज किया।
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