Madhya Pradesh : अब 3 मई के बाद ही खुलेंगी शराब दुकानें, नया आदेश जारी

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प्रदेश में जल्द शुरु होंगे निर्माण कार्य

सांकेतिक फोटो

भोपाल। Madhya Pradesh प्रदेश के मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने शराब और भांग की दुकानों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक लॉकडाउन की अवधि पूरी होने से पहले शराब दुकानें (Liquor shops) नहीं खुलेंगी। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद वाणिज्यिक कर विभाग का आदेश आया था। जिसमें 20 अप्रैल तक शराब और भांग की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। उम्मीद थी कि 21 अप्रैल से प्रदेश में शराब और भांग की बिक्री शुरु हो जाएगी। लेकिन रविवार को वाणिज्यिक कर विभाग का नया आदेश जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संकट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। लिहाजा सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लॉकडाउन खत्म होने से पहले शराब दुकानें खोले जाने से सरकार को फायदा कम और किरकिरी ज्यादा होने की संभावना थी। 14 अप्रैल के आदेश में कहा गया था कि 20 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। वहीं प्रदेश में सिनेमाघर 3 मई तक बंद रहेंगे। लेकिन अब सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश जारी हो गए है।

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शुरु होंगे निर्माण कार्य

वहीं प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से रुके निर्माण कार्य फिर से शुरु होंगे। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, PMGSY के कॉन्ट्रेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आवश्यक निर्माण कार्य भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के चलते लॉकडाउन किया गया जिसके कारण प्रदेश में निर्माण की गतिविधियां रोक दी गई थी। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम 20 अप्रैल से आवश्यक निर्माण की गतिविधियां प्रारम्भ करेंगे। कॉन्ट्रेक्टर्स बन्धुओं के सहयोग के बिना निर्माण गतिविधियां प्रारम्भ नहीं हो सकती। वे प्रदेश के विकास के हमारे पार्टनर्स हैं! निर्माण लोगों को रोज़गार तो देगा ही, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को गतिमान भी करेगा।

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अपील

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