मध्यप्रदेश के इन जिलों में खुलेंगी शराब दुकानें

भोपाल। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन का 14 दिन तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन 3.0 अब 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 19 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया था। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ रियायते भी दी है। सबसे ज्यादा छूट ग्रीन जोन में शामिल जिलों में मिलेगी। ऑरेंज जोन में उससे कम और रेड जोन के जिलों में सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने शराब दुकानों को खोलने का भी फैसला लिया है। कुछ शर्तों के साथ ग्रीन जोन में शराब दुकानें खुल सकेंगी। साथ ही पान, गुटखा, सिगरेट की दुकानें भी खुलेंगी।
गृह मंत्रालय का आदेश

ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेगी। लेकिन दुकान पर दो गज की दूरी यानि 6 फीट के डिस्टेंस के नियम का पालन करना होगा। एक समय में 5 से ज्यादा लोग दुकान पर खड़े नहीं हो सकेंगे। ये नियम 4 मई से 17 मई तक लागू रहेगा।
मध्यप्रदेश के ग्रीन जोन में शामिल जिले
मध्यप्रदेश के 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली और निवाड़ी में लागू होगी।
ऑरेंज जोन वाले जिले
खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,
रेड जोन में है 9 जिले
– इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर
नया आदेश पढ़ें : रेड, ग्रीन, ऑरेंज, सभी जोन में खुलेंगी शराब दुकानें