Bhopal Court News: कक्षा छठवीं की छात्रा के साथ चार साल पहले की थी ज्यादती, हमीदिया अस्पताल में गर्भवती की बात उजागर होने पर थाने पहुंचा था मामला, पांच लाख रूपए से अधिक का लगाया गया जुर्माना
भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) में पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने सुनाया। न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने ज्यादती और पॉक्सो मामले में पेश जिरह और सबूतों को सजा योग्य पाते हुए निर्णय सुनाया। अदालत ने दोषी करार दिए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ—साथ पांच लाख 10 हजार रूपए जुर्माने की भी राशि चुकाने के आदेश दिए हैं।
बहू गई हुई थी मायके तो मौका पाकर…
भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अलग—अलग धाराओं में दिए गए अर्थदण्ड को न जमा करने की दशा में 8 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का निर्णय दिया गया है। इस प्रकरण में दलीले विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और गुंजन गुप्ता ने पेश की थी। मामला टीटी नगर थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता कक्षा छठवीं की छात्रा थी। उसका पेट ज्यादा फूलने पर उसकी मां इलाज के लिए अस्पताल ले गई थी। दोषी करार दिया गया शिवराज सिंह यादव (Shivraj Singh Yadav) है जो कि मूंगफली बेचने का काम करता था। वह शादीशुदा होने के साथ—साथ उसकी बहू के साथ रहता था। पीड़िता के साथ सबसे पहले दिसम्बर, 2018 में ज्यादती हुई थी। उस दिन बहू उसकी मायके गई हुई थी।
गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए हुआ मैच
आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाकर ज्यादती की थी। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिवराज सिंह यादव ने अंतिम बार 6 अप्रैल, 2019 को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद उसको पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। परिजन 10 जून, 2019 को हमीदिया अस्पताल उसे ले गए। यहां सोनोग्राफी में गर्भ में सात महीने के बच्चा होने की पुष्ठि हुई। जिसके बाद टीटी नगर थाने में 611/19 में प्रकरण दर्ज किया गया। हमीदिया अस्पताल (Hamidia Hospital) की जांच रिपोर्ट एवं नवजात शिशु का डीएनए परीक्षण लिया गया। जिसका दोषी से मिलान किया तो वह मैच हो गया।
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