Bhopal Court News: वाहन चैकिंग के दौरान छह साल पहले घसीटते हुए ले जाकर मार डाला था, जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का फैसला
भोपाल। सहायक पुलिस निरीक्षक की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार बरकडे की अदालत ने सुनाया है। भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने दोषी करार दिए गए आरोपी को आजीवन कारावास के साथ—साथ जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यह सनसनीखेज हत्याकांड छह साल पुराना है।
इस कारण पुलिस को देखकर भाग रहा था
फैसले में अदालत ने आरोपी मंयक आर्य (Mayank Arya) को हत्या मामले में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड सुनाया। इसके अलावा धारा 333 के मामले में पांच साल की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र उपाध्याय और वंदना परते ने दलीले पेश की थी। यह गंभीर घटना निशातपुरा (Nishatpura) थाना क्षेत्र में हुई थी। यहां थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अमृतलाल भिलाला (ASI Amritlal Bhilala) की मौत हुई थी। वे घटना वाले दिन 16 जून, 2018 को बेस्ट प्राइज के सामने ड्यूटी पर चैकिंग कर रहे थे। तभी सफेद मारुति अल्टो कार (Car) नंबर एमपी—04—सीपी—4360 आई। उसे भिलाला ने रोकने का प्रयास किया तो चालक मयंक आर्य ने स्पीड बढ़ा दी। वह टक्कर मारकर भागने लगा। जिस कारण एएसआई कार के नीचे फंस गये। इस दौरान कार चालक तेजी से कार भगाता रहा। करीब डेढ़ किलोमीटर तक सड़क पर घिसटते रहे। वे गंभीर रुप से घायल हो गए थे। इस दौरान वहां पर मौजूद आरक्षक द्वारका प्रसाद और राहीगारों ने भी कार रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह तेज गति से कार भगाता रहा। इस दौरान सउनि को शरीर में कई जगह गंभीर चोटे आयी थीं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान उनकी 28 जून को मौत हो गई थी। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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