Bhopal Property Fraud: दो महीने पहले ही एमपी नगर थाने में दर्ज जालसाजी के एक अन्य प्रकरण में हुई है पांच साल की सजा, कोलार थाने में तीसरा जालसाजी का प्रकरण दर्ज
भोपाल। सजायाफ्ता बिल्डर के खिलाफ भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के कोलार रोड थाना पुलिस ने तीसरा जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी ने दर्जनों लोगों को फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। उसे दो महीने पहले ही एमपी नगर थाने में दर्ज जालसाजी के प्रकरण में पांच साल की सजा हुई है।
इस महिला को झांसे में लेकर ऐंठ लिए 24 लाख रुपए
कोलार रोड (Kolar Road) थाना पुलिस के अनुसार ताजा मामले में आरोपी जितेंद्र ममतानी (Jitendra Mamtani) ने फ्लैट बेचने का सौदा जुलाई, 2016 में किया था। उसकी फर्म आईकान डेव्हलपिंग प्रायवेट लिमिटेड (Icon Developing Private Limited) थी। यह कॉलोनाइजर गेहूंखेड़ा में हाईराइज मल्टी बना रही थी। इसमें एक ही फ्लैट कई परिवारों को बेच दिए गए। उसमें से एक फ्लैट रुपाली जैन (Rupali Jain) पत्नी अभिषेक जैन उम्र 40 साल ने भी खरीदा था। वह निशातपुरा (Nishatpura) थाना क्षेत्र स्थित टॉप रेसीडेंसी (Top Residency) में रहती है। जिसका सौदा 23 लाख 80 हजार रुपए में किया गया। इस मामले की जांच एएसआई मनोज राजोरिया (ASI Manoj Rajoriya) कर रहे हैं। जिसमें पुलिस ने 03 अक्टूबर की रात लगभग सवा नौ बजे प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया आरोपी जितेंद्र ममतानी ने पहली बार जो फ्लैट दिया वह रजनीश द्विवेदी (Rajnish Diwedi) को आवंटित था। इसके बाद उसने बिना ब्लॉक वाला नंबर 603 फ्लैट आवंटित कर दिया। वह पहले ए—ब्लॉक में पहुंची तो पता चला फ्लैट जितेंद्र पांडे (Jitendra Pandey) के पास है। फिर उसने बी—ब्लॉक में पता किया तो मालूम हुआ यह फ्लैट धीरज दुबे (Dheeraj Dubey) के पास है। जितेंद्र पांडे ने 2012 को फ्लैट खरीदा था। पीड़िता ने फ्लैट की रकम आंध्रा बैंक (Andhra Bank) से लोन लेकर बिल्डर को चुकाई थी। इसके बावजूद उसको फ्लैट नहीं मिला तो वह थाने पहुंची थी।
यह है पीड़ित परिवार जिन्हें अभी न्याय मिलना बाकी
उल्लेखनीय है कि जितेंद्र ममतानी काफी शातिर है। उसके खिलाफ कोलार रोड थाने में 02 मार्च, 2022 को पहला प्रकरण 169/22 अनूप आर.अमलाते (Anoop R Amlate) ने दर्ज कराया था। इस प्रकरण में जितेंद्र ममतानी के अलावा प्रॉपर्टी ब्रोकर अमित चतुर्वेदी (Amit Chaturvedi) और सुधीर मंगल (Sudhir Mangal) को भी आरोपी बनाया गया था। इसी बिल्डर के खिलाफ दूसरा प्रकरण कोलार रोड थाना पुलिस ने 12 अप्रैल, 2022 को दर्ज किया था। जिसकी शिकायत गोविंदपुरा (Govindpura) निवासी डॉक्टर श्याम अग्रवाल (Dr Shyam Agrawal) ने दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने बिल्डर के दूसरे पार्टनर पिंटू गुप्ता (Pintu Gupta) को भी आरोपी बनाया था। आरोपी ऐसे ही कई परिवारों को एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच चुका है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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