Bhopal Crime News: पुलिस की एफआईआर में “अंडा”

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Bhopal Crime News: अनजान शख्स से हुई पहचान की दिलचस्प पुलिसिया कहानी

Bhopal Crime News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस (MP Cop News) में पारदर्शिता को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। अब ताजा मामला ही ले लो। यह मामला मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) का है। इस मामले में एक व्यक्ति लहुलूहान (Bhopal Knife Attack Case) हुआ है। लेकिन, लहुलूहान होने से पहले और आखिरी तक अंडे की कहानी है। अंडे की कहानी मतलब सोने के अंडे वाली मुर्गी की कहानी नहीं। कुछ दूसरी ही कहानी है। शक होता है इसलिए सीधे नहीं कह सकते। बहरहाल एफआईआर यह बताती है कि बड़े ही चतुराई से मूल तथ्य को पुलिस ने दबा लिया।

पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया

छोला मंदिर थाना पुलिस ने 27 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे का आरोपी अरुण (Arun Knife Attack) नाम का एक व्यक्ति है। यह अरुण किसी अन्य के बताने पर फरियादी को पता चला है। मामले का फरियादी आंनद नगर निवासी रवि कुमार जाटव (Ravi Kumar Jatav) पिता बंशीलाल जाटव उम्र 31 साल है। वह मार्केटिंग का काम करता है। रवि की पत्नी तुलसा (Tulsa Jatav) की तबीयत 25 जुलाई को बिगड़ गई थी। उसकी डिलीवरी होनी थी। इसलिए वह पीपुल्स अस्पताल (Bhopal People Hospital) में लेकर आया था।

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अंडे के बाद सिगरेट

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही 27—28 जुलाई की रात लगभग दो बजे वह अंडा लेने ​रवि कुमार जाटव केंटीन पर पहुंचा। यहां उसे अंडा तो नहीं मिला लेकिन, एक शख्स उसको जरुर मिला। पुलिस का दावा है कि रवि ने उस शख्स से अंडा मिलने की जगह पूछी। वह उसको अपने साथ बाइक से शबरी नगर ले गया। यह बोलकर कि वह उसको अंडा दिला देगा। वह जिस मकान में पहुंचा वहां अंडा नहीं मिला। लेकिन, मदद करने वाले व्यक्ति को सिगरेट जरुर मिल गई। बातचीत करते वक्त मददगार का नाम रवि कुमार जाटव को अरुण के रुप में पता चला।

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रास्ते में रोककर चाकू मारा

ऐसा पुलिस का दावा है कि रवि कुमार जाटव वह व्यक्ति जो उसको बाइक पर बैठाकर शबरी नगर लाया था, उसको छोड़कर वह जाने लगा। यह बात उसको नागवारा गुजरी और उसने रास्ता रोक लिया। वह गालियां देने लगा जिससे रोका गया तो आरोपी ने धारदार हथियार से पेट में कमर से उपर मार (Bhopal Chhuri Mari) दिया। वह पीपुल्स अस्पताल की तरफ भागा। पुलिस ने इस मामले में अरुण के खिलाफ धारा 324/341/294/506 (धारदार हथियार से चोट पहुंचाना, रास्ता रोककर, गाली—गलौज और जान से मारने की धमकी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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