Bhopal Court News: शेष प्राकृतिक काल तक का हुआ कारावास, साढ़े तैतीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया
भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल जिला अदालत में हुई सुनवाई के बाद फैसला सामने आया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में लगभग तीन साल पहले हुई थी। इस मामले में बहस में सुनवाई पूरी होने के बाद 18वें एडीजे न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास और 33500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
यह है पूरा मामला
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