Lockdown 4 : मध्यप्रदेश के 10 जिले रेड जोन में, बाकि जिलों में शुरु होंगी सभी गतिविधियां

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लॉकडाउन-4 पर सीएम शिवराज के संवाद की 10 बड़ी बातें

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने लॉकडाउन -4 (Lockdown-4) का नया रूप पेश कर दिया है। जनता से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब केवल दो जोन होंगे, ग्रीन और रेड। रेड जोन में 10 जिलों को रखा गया है। बाकि सभी जिलों में लगभग सारी गतिविधियां शुरु हो जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों और किसानों को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कहीं।

प्रवासी मजदूरों को मिलेंगी सुविधाएं

1- बिना राशन कार्ड के प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाएगा। पंचायत स्थर पर उनके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार मिले। प्रवासी मजदूरों को संबल योजना की पात्रता मिलेगी।

2- मध्यप्रदेश से गुजरने वाले दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया जाएगा। उन्हें बसों से उनके प्रदेश की बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा। 1 हजार बसें लगाई गई है। मध्यप्रदेश की धरती से कोई भूखा नहीं जाएगा।

3- बड़वानी में अनाथ हुई दो बच्चियों के खाते में 13 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे, साथ ही उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरे प्रदेश के प्रवासी मजदूर की मौत होने पर भी प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी।

किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा-

1- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि अब तक 90 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए है। फसल बीमा योजना का पैसा 15 लाख किसानों को दिया गया।

2- सीएम ने किसानों से अपील कि एसएमएस पहुंचने पर ही गेहूं खरीदी स्थल पर पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। सभी दो गज की दूरी का पालन करें।

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3- ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की जाएगी। 10 वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे। स्कूल संचालक ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 4 अलग रंग और रूप में होगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स और जनता से बात करके नया स्वरूप तय किया गया है।

1- मध्यप्रदेश में केवल दो जोन होंगे रेड और ग्रीन। दोनों जोन में कंटेंटमेंट एरिया और बफर जोन होंगे।

2- कंटेंटमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। जोन के भीतर आना और बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई घर तक की जाएगी। कंटेंटमेंट एरिया को छोड़कर सभी स्थानों उद्योग चालू होंगे।

3- रेड और ग्रीन में स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटिलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, स्वीमींग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सामूहिक कार्यक्रम, सामाजिक, राजनीतिक, खूलकूद, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाए प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल अत्यावश्यक अनुमति होगी। सार्वजनिक बस सेवा एक सप्ताह तक बंद रहेंगी।

4- रेड जोन में इंदौर, उज्जैन संपूर्ण जिला। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार के नगर पालिक क्षेत्रों को रखा गया है। इनके अलावा बाकि जिले ग्रीन जोन में होंगे। रेड जोन में आगामी आदेश तक बाजार बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में बाजार खुलेंगे।

5- प्रदेश में श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय और निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी।

6- ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधिया, दुकाने, बाजार, सब्जी मंडी, आवागमन चालू कर दिया जाएगा। ग्रीन जोन में पॉजीटिव केसेस बढ़ेंगे तो रेड जोन में आ जाएगा।

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7- ग्रीन जोन में भी सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। थूकने पर जुर्माना किया जाएगा। परिवहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। विवाह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, गुटखा खाना, प्रतिबंधित रहेगी। सभी कार्यस्थलों पर सैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।

अपील

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