Bhopal Court News: सीआई मोटर्स के प्रोपराइटर पर जालसाजी का केस दर्ज 

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Bhopal Court News: थाना पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो अदालत में लगाई गई थी याचिका, तीन हजार रुपए सुविधा शुल्क के नाम पर वसूलने का किया विरोध तो गाली—गलौज करते हुए धमकाया

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भोपाल। सीआई मोटर्स के संचालक राहुल मलिक के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज हुआ है। इस संबंध में साढ़े चौदह लाख से ज्यादा में एक्सयूवी कार खरीदने वाले ग्राहक ने भोपाल जिला अदालत में याचिका लगाई थी। इससे पहले थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तर्क और दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश जेएमएफसी जयदीप मौर्य ने पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। इस संबंध में एफआईआर भोपाल (Bhopal Court News) शहर के जहांगीराबाद थाना पुलिस ने कर ली है।

सुविधा शुल्क के नाम पर ग्राहक से पैसा लेकर कर्मचारी के मोबाइल पर आईडी बनाई

जहांगीराबाद (Jahangirabad) थाना पुलिस ने 24 जुलाई को प्रकरण 255/24 दर्ज किया है। इस मामले में परिवाद आशुतोष सोनकर (Ashutosh Sonkar) की तरफ से अदालत में लगाया था। उन्होंने सीआई ऑटोमोटर्स (CI Auto Moters) से 25 जनवरी, 2024 को महिंद्रा एक्सयूवी 300 कार (Car) एमपी—04—जेडयू—2880 खरीदी थी। इस कंपनी की कार का शोरुम जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थिति जिंसी के पास है। आशुतोष सोनकर ने कार की कीमत 14 लाख 60 हजार रुपए का भुगतान कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने उनसे तीन हजार बीस रुपए सुविधा शुल्क के नाम पर लिए थे। यह रकम कार के अचानक बंद होने पर सहायता कंपनी की तरफ से दिए जाने पर लिया जाता है। लेकिन, यह बात पीड़ित से छुपाई गई थी। यह बात उन्हें तब पता चली जब एक दिन कार बिगड़ गई। इसके अलावा कंपनी ने उसके निर्माण की तिथि की गलत जानकारी दी थी। कंपनी ने बोला था कि वह दिसंबर, 2023 में बनी है। जबकि आरटीओ (RTO) से दस्तावेज मिलने के बाद पता चला कि वह जुलाई, 2023 की कार है। इसके अलावा महिंद्रा फॉर यू एप में जाकर उन्होंने एक्सेस करना चाहा तो पता चला कि वहां कंपनी के कर्मचारी का नंबर डाला गया है। इसका विरोध कंपनी में जाकर किया तो प्रोपरायटर राहुल मलिक (Rahul Malik) ने उनके साथ गाली—गलौज करते हुए धमकाया।

सीआई से यदि कार ले रहे हैं तो यह आप भी जान लीजिए

पीड़ित आशुतोष सोनकर ने अदालत को बताया कि कार बेचने के लिए कंपनी ने कई तरह की झूठी जानकारी उन्हें दी थी। इसमें एप के अलावा कार की बैटरी, अल्टेनेटर असेंबली में खरी थी। ईंधन टैंक के मीटर में खराबी थी। टर्न करने वाले इंडिगेटर भी खराब दिए थे। इसके अलावा कार में लगे अन्य सेंसर में मौजूद कमियों को छुपाया गया। आशुतोष सोनकर के पिता न्यायिक सेवा में उच्च पद पर भी है। कंपनी ने शिकायत करने पर उनके साथ भी गलत तरीके से बातचीत की थी। एजेंसी ने कोई मदद नहीं की तो पन्ना में जाकर कंपनी के दूसरे अधिकारियों से बोलकर मदद ली गई। कार में 15 मार्च को फिर नई बैटरी लगाई गई। इसकेे बाद सीआई हुंडई कंपनी डीलर ने दूसरी खराबी दूर करने के लिए कार बुलाई। कार लेने 09 अप्रैल को पहुंचे तो ईंधन का इंडिगेटर खराब ही निकला। इस कारण डिलीवरी लेने से इंकार करते हुए कागजात पर साइन करने से मना कर दिया गया। इस बात पर राहुल मलिक, मधुसूदना शर्मा (Madhusoodan Sharma) , तोएश शुक्ला (Toesh Shukla) और अन्य स्टाफ ने बदसलूकी की थी। आरोपी मंत्रियों से पहुंच दिखाकर धमकाने लगा। उनसे जबरिया डिलीवरी कागज पर हस्ताक्षर लिए गए। इस परिवाद पर अदालत ने जहांगीराबाद थाना पुलिस को आदेश देकर जांच रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर थाना पुलिस ने कहा कि अभी पीड़ित और आरोपी पक्ष के बयान दर्ज करना बाकी है। इस कारण अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जिसके बाद अदालत ने थाना पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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