Sagar Public School: आदेश जारी होने के बावजूद कोरोना काल के दौरान ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अभिभावकों से वसूली गई थी राशि
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल ग्रुप के सीएमडी सुधीर अग्रवाल और उनके पांच स्कूलों के प्रिंसीपल को जबलपुर हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। इन सभी के खिलाफ अभिभावकों की तरफ से कोरोना काल के दौरान स्कूल फीस के अलावा बाकी राशि लेने पर आदेशों की अवहेलना की याचिका लगी थी। जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बैंच ने इस पर आरोप तय कर दिए। इस मामले में सीएमडी, सागर पब्लिक स्कूल ग्रुप (Sagar Public School) के पांचों स्कूलों के प्रिंसीपल, जिला शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई उप संचालक को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है।
क्यों गए हाईकोर्ट
अब आगे क्या
जिसके बाद माय पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कंटेप्ट पिटीशन लगाई गई थी। इसी पिटीशन की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सागर पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि अभिभावकों को फीस नहीं लौटाई जाती है तो सीएमडी स्वयं उपस्थित रहे। मतलब साफ है कि यदि नवंबर तक फीस नहीं दी तो कंटेप्ट पिटीशन साबित होगी और सुधीर अग्रवाल को हाईकोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस नोटिस को लेकर सागर पब्लिक स्कूल से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन, उनकी तरफ से कोई बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ।
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