Sagar Public School: सीएमडी सुधीर अग्रवाल हाईकोर्ट तलब

Share

Sagar Public School: आदेश जारी होने के बावजूद कोरोना काल के दौरान ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अभिभावकों से वसूली गई थी राशि

Sagar Public School
सागर पब्लिक स्कूल – फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल ग्रुप के सीएमडी सुधीर अग्रवाल और उनके पांच स्कूलों के प्रिंसीपल को जबलपुर हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। इन सभी के खिलाफ अभिभावकों की तरफ से कोरोना काल के दौरान स्कूल फीस के अलावा बाकी राशि लेने पर आदेशों की अवहेलना की याचिका लगी थी। जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बैंच ने इस पर आरोप तय कर दिए। इस मामले में सीएमडी, सागर पब्लिक स्कूल ग्रुप (Sagar Public School) के पांचों स्कूलों के प्रिंसीपल, जिला शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई उप संचालक को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है।

क्यों गए हाईकोर्ट

यह मामला भोपाल के माय पेरेन्टस एसोसिएशन (My Parents Association) की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता शैलेष बावा और हितेन्द्र गोहलानी (Hitendra Gohlani) की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को सीएमडी सुधीर अग्रवाल (CMD Sudhir Agrawal) को स्वयं उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना (Nitin Saxena) , सागर पब्लिक स्कूल के पांचों शाखाओं के प्रिंसीपल को भी उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। शैलेष बावा (Shailesh Bawa) ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बच्चों की ऑन लाइन क्लास चल रही थी। इसके बावजूद स्कूल की तरफ से विकास शुल्क, कंप्यूटर, खेल समेत अन्य गतिविधियों के नाम पर फीस वसूली जा रही थी। ऐसा लगभग सभी स्कूलों में चल रहा था। जिसके खिलाफ अदालत में उस वक्त हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसा करने वाले स्कूल फीस अभिभावकों को वापस लौटाए। अधिकांश स्कूलों ने आदेश का पालन किया। लेकिन, सागर पब्लिक स्कूल (Sagar Public School) ने ऐसा नहीं किया था।

अब आगे क्या

Sagar Public School
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट—फाइल फोटो

जिसके बाद माय पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कंटेप्ट पिटीशन लगाई गई थी। इसी पिटीशन की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सागर पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि अभिभावकों को फीस नहीं लौटाई जाती है तो सीएमडी स्वयं उपस्थित रहे। मतलब साफ है कि यदि नवंबर तक फीस नहीं दी तो कंटेप्ट पिटीशन साबित होगी और सुधीर अग्रवाल को हाईकोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस नोटिस को लेकर सागर पब्लिक स्कूल से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन, उनकी तरफ से कोई बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: सिर पकड़कर दीवार पर मारा, दो दिन बाद एफआईआर

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Sagar Public School
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!