Bhopal News: बीच राह में रोककर पिता—पुत्र पर युवती और उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal News) के दो थानों में छेड़छाड़ के दो मुकदमे दर्ज किए गए हैंं। यह घटनाएं टीला जमालपुरा और छोला मंदिर थाना क्षेत्र की है। इसमें एक मामले में आरोपी पिता—पुत्र है। आरोप है कि उन्होंने दो सगी बहनों के साथ सरेराह मारपीट (Bhopal Beaten Case) कर उनसे अभद्रता की। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
माता—पिता में चलता है विवाद
टीला जमालपुरा थाना पुलिस के अनुसार 16 दिसंबर की दोपहर ढ़ाई बजे 334/21 धारा 354/341/294/323/506/34 (छेड़छाड़ रास्ता रोकना, गाली—गलौज, मारपीट, धमकाना और एक से अधिक आरोपी) का केस दर्ज किया है। शिकायत 24 वर्षीय युवती ने दर्ज कराई है। उसके साथ बहन भी थी। घटना पुतली घर तिराहा की है। पीड़िता निशातपुरा इलाके में रहती है। इस मामले में आरोपी आबिद खान (Adib Khan) और उसका बेटा आदिल खान (Aadil Khan) है। पीड़िता पहले आरोपियों की कॉलोनी में ही रहती थी। इस कारण वह उन्हें पहचानती है। पीड़िता भाई—बहन को स्कूल छोड़ने आई थी। तभी पिता—पुत्र ने अभद्रता (Woman Molestation Case) करके मारपीट की। इस घटना के पीछे अभी ठोस वजह सामने नहीं आई है। इधर, छोला मंदिर थाना पुलिस ने 781/21 धारा 341/354—घ/294/506 (रास्ता रोकना, सरेराह हाथ पकड़ना, गाली—गलौज और धमकाने) का प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी शुभम सेन (Shubham Sen) है। पीड़िता के पिता अलग रहते है। वह मां और छोटे भाई के साथ रहती है। आरोपी इसका फायदा उठाकर उसको परेशान (Bhopal Woman Bulling Case) करना चाह रहा था।
यह भी पढ़ें: भोपाल के इस बिल्डर पर सिस्टम का ‘रियायती सैल्यूट’, परेशान हो रहे 100 से अधिक परिवार
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।