Bhopal News: गल्ला व्यापारी के साथ लूट जैसी रंगदारी

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Bhopal News: एक दिन बाद व्यापारी संघ के अध्यक्ष को लेकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा पीड़ित, पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरु की

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। भारतीय न्याय संहिता में लूट, झपटमारी और रंगबाजी की नई धाराएं बनी हैं। यह अभी ज्यादा चर्चित नहीं हुई है। इस कारण कई थानों में पुलिस के अधिकारी अपने हिसाब से अपराधों में परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। यह ताजा मामला भोपाल (Bhopal News)  शहर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र का है। यहां एक गल्ला व्यापारी के साथ लूट जैसी रंगदारी का मामला सामने आया है। इस मामले में गुपचुप तरीके से एफआईआर हुई हैं। यह एफआईआर मीडिया से छुपाई भी गई है।

पुलिस तक ऐसे पहुंचा था मामला

पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़ित महेंद्र भूरानी (Mahendra Bhurani) पिता सेवकराम भूरानी उम्र 41 साल है। वह हनुमानगंज (Hanumanganj) थाना क्षेत्र स्थित न्यू सिंधी कॉलोनी (New Sindhi Colony) में रहते हैं। महेंद्र भूरानी गल्ला कारोबारी है और उनकी हनुमानगंज में ही मैसर्स कन्हैया लाला एंड संस (M/S Kanhaiyalal & Sons) नाम से दुकान है। घटना 01 सितंबर की रात लगभग नौ बजे हुई थी। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 02 सितंबर को थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वे कारोबार बंद करके घर जा रहे थे। जब वे वाधवानी क्लॉथ (Wadhwani Cloth) के सामने पहुंचे तो गाली—गलौज करते हुए दो व्यक्तियों ने रोक लिया। उनका कहना था कि उनके वाहन से दुर्घटना हुई है। नुकसान की भरपाई के लिए उन दोनों व्यक्तियों को महेंद्र भूरानी ने एक हजार रुपए भी दे दिए। उस दिन परिवार में घटना किसी को नहीं बताई। इसके बाद अगले दिन वे किराना संघ के अध्यक्ष सुनील से मिले। उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी। पुलिस ने अब इस मामले में प्रकरण दर्ज कर संदेहियों को हिरासत में लिया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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