Bhopal News : राज उजागर करने पर पत्नी ने दी थी धमकी, अदालत ने पति—पत्नी को दिया दोषी करार
भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह प्रकरण (Bhopal News) 18वें एडीजे न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने पीड़ित और आरोपी पति—पत्नी की तरफ से पेश सभी दलीलों को सुनने और परीक्षण उपरांत निर्णय दिया है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति ने पत्नी के सामने पहली बार शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने पति का विरोध करने की बजाय नाबालिग को ही चुप रहने की धमकी दी थी। यह बात न्यायालय के समक्ष साबित हो गई। इसलिए उसको भी अदालत ने सजा सुनाई है।
इन्होंने पेश की दलीलें
भोपाल जिला न्यायालय मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह दांगी (Arvind singh Dangi) ने बताया कि अदालत में प्रकरण 335/21 था। यह प्रकरण महिला थाने में दर्ज 68/19 से जुड़ा था। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी राजन डाबर (Rajan Dabar) पिता श्याम लाल डाबरा था। उसको न्यायालय ने 5एल/6/376—2—एन में (आजीवन कारवास और और एक हजार रुपए अर्थदंड) की सजा सुनाई है। इसी तरह धारा 5एन/6 376—2—एन में भी आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 342/363/366 में क्रमश: 1 वर्ष, 7 वर्ष, और 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया। इसी मामले में उसकी पत्नी संगीता डाबर को भी दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास और 1000 रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 21 पॉक्सो एक्ट में 6 माह का कारावास और 1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में पैरवी टीपी गौतम और सरला कहार की तरफ से की गई।
गांव में भी जाकर किया था बलात्कार
दोषी करार दिया गया राजन पीड़िता का रिश्तेदार है। वह कोलार के कजलीखेड़ा में रहता था। घटना 10 फरवरी, 2019 को हुई थी। पीड़िता की मां रिश्तेदार के यहां चली गई थी। बेटी को वह अपने रिश्तेदार के घर सुरक्षित रखने का सोचकर छोड़ गई थी। घटना वाले दिन मुख्य आरोपी की पत्नी के साथ वह सो रही थी। तभी उसका पति आया और उससे ज्यादती की। यह सबकुछ होते हुए उसकी पत्नी ने भी देखा। लेकिन, पति को डांटने की बजाय वह पीड़िता से चुप रहने के लिए धमकी देने लगी। अगले दिन पीड़िता अपने गांव वापस चली गई। आठ दिन बाद मुख्य आरोपी बाइक से उसके भाई के साथ आया। उसने कहा कि उसकी मां उसको बुला रही है। एक बार फिर अपने घर ले जाकर उसने पीड़िता से ज्यादती की थी। जिसके बाद दोनों बार संबंधों की जानकारी उसकी मां को दे दी।
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