Bhopal Dowry Case: व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके दिया तलाक

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Bhopal Dowry Case: बैंगलोर की सैरेटन होटल के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Bhopal Dowry Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके तलाक (Bhopal Dowry Case) देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मध्यप्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। आरोपी बंगलौर की सैरेटन होटल का जनरल मैनेजर (Hotel Ceretan GM) है। ससुराल वाले दहेज में 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। रकम नहीं देने पर शादी के 19 साल बाद महिला को मायके भेज दिया। यहां तक कि बच्चों से बातचीत और मुलाकात पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने पति के खिलाफ प्रताड़ना और अन्य धाराओं (Bhopal Triple Talaq) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दो बेटे जिनके लिए तरसी मां

कोहेफिजा थाना पुलिस ने बताया कि 33 वर्षीय महिला ने बुधवार दोपहर एक बजे पति के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता रिगारिया हाईट कोहेफिजा इलाके में रहती है। परिजनों ने उसकी शादी बैंगलोर निवासी फैज आलम अंसारी (Faiz Alam Ansari) से कराई थी। फैज बैंगलोर (Bengluru Hotel Manager Case) के सैरेटन होटल में जनरल मैनेजर है। शादी के बाद दोनों के दो बेटे भी है। कु्छ सालों तक फैज पीड़िता के साथ सही व्यवहार करता रहा। कुछ समय से वह बात—बात पर झगड़ा करने लगा। फैज ने दहेज की बात को लेकर उसे ताने भी मारने शुरू कर दिए।

जून में भेजा मायके

पीड़िता ने जब दहेज की मांग को लेकर विरोध करना शुरू किया तो फैज मारपीट करने लगा था। उसने जून, 2020 में उसे ससुराल से निकाल दिया था। उसने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था। जिनसे मिलने के लिए दो—तीन बार वह ससुराल गई थी। लेकिन, फैज ने बच्चों से मिलने नहीं दिया। पति से छुपकर वह बच्चों से व्हाट्सएप कॉलिंग पर बातचीत कर लेती थी। जुलाई में फैज ने वीडियो कॉलिंग पर उसे तीन तलाक बोल दिया। पुलिस ने आरोपी फैज के खिलाफ धारा 498ए/3/4/4ए (प्रताड़ना, दहेज अधिनियम और तीन तलाक अधिनियम के तहत) मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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