Housing Society Scam: रोहित गृह निर्माण समिति के सदस्य पर एफआईआर

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Housing Society Scam: भोपाल की बजाय ग्वालियर ईओडब्ल्यू टीम ने की मामले की जांच, समिति के सात सदस्यों ने 138 प्लॉट और 43 दुकानों को बेचने के लिए एक को जिम्मेदार बताया

Housing Society Scam
आर्थिक प्रकोष्ठ विंग मुख्यालय भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की चर्चित रोहित गृह निर्माण समिति (Rohit Grih Nirman Samiti)में एक बार फिर नाटकीय मोड़ आ गया है। इस बार मामले की जांच भोपाल स्थित आर्थिक प्रकोष्ठ विंग की बजाय ग्वालियर टीम ने की। इस मामले में सोसायटी (Housing Society Scam) के ही एक सदस्य को पूरे फर्जीवाड़े मामले का जिम्मेदार मान लिया गया। हालांकि एफआईआर में अभी भी अन्य का कॉलम है। लेकिन, करीब 44 करोड़ रूपए के इस हाउसिंग सोसायटी स्कैम में अभी कई अन्य राज की बातें उजागर होना बाकी है। एफआईआर में ईओडब्ल्यू (EOW) ने भ्रष्टाचार के तरीके और जिन्हें रजिस्ट्री कराई गई उनके साथ कई अन्य विवरणों पर पर्दा डाल दिया है। यह हाउसिंग सोसायटी काफी रसूखदारों से जुड़ी है। जिस कारण ईओडब्ल्यू की सांस अक्सर फूल जाती है।

ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा

ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 20 दिसंबर को प्रकरण 105/22 दर्ज किया गया। जिसमें धारा 420/467/468/120—बी (जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना और साजिश का मामला) दर्ज किया गया। इस मामले की शिकायत 2019 में हुई थी। जिसकी जांच के बाद आरोपी बालकृष्ण दामाजी निनावे (Balkrishna Damaji Ninave) को बनाया गया है। भोपाल ईओडब्ल्यू थाना पुलिस के अनुसार जून, 2008 में चुनाव हुए थे। जिसके संचालक मंडल में अध्यक्ष राम बहादुर,(Rambahadur)  उपाध्यक्ष अनिल कुमार(Anil Kumar) , संचालक रेवत सहारे, अमित सिंह ठाकुर, एमडी सालोडकर, गिरीश चंद्र कंदपाल, सीमा सिंह, बाल किशन निनाने, सीएस वर्मा, ​सविता जोशी और सुशीला पुरोहित बनाए गए थे। संचालक मंडल में से 7 पदाधिकारियों ने बयान दिया कि आरोपी बालकृष्ण दामाजी निनावे को रजिस्ट्री कराने के अधिकार नहीं दिए गए थे। इसके बावजूद जवाहर चौक स्थित उप पंजीयक कार्यालय में जाकर उन्होंने 138 प्लॉट और 43 दुकान और आफिस की रजिस्ट्री करा दी। पड़ताल में पता चला कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 39 करोड, 43 लाख रूपए से अधिक था। इसके बावजूद आरोपी ने उक्त संपत्ति तीन करोड़, 62 लाख रूपए से अधिक में बेच दी।

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