Bhopal News: बंधक बनाकर दो बार की थी ज्यादती, विरोध करने पर पीटा भी था, शोर मचाने पर पांच दिन पहले रहवासियों ने उसे छुड़ाकर थाने पहुंचाया था
भोपाल। बंधक बनाकर शादीशुदा हिंदू महिला से बलात्कार करने वाले मुस्लिय युवक को पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के तीन दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस संवेदनशील घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश पुलिस के प्रति भी था। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई थी। यह मामला लोगों की मदद से थाने पहुंचा था। दरअसल, आरोपी ने दो बार मारपीट करके हिंदू विवाहिता के साथ ज्यादती की थी। जिस कारण लोगों ने चीख—पुकार सुनकर उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया था।
छह घंटे तक बंधक रही थी पीड़िता
पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ज्यादती की वारदात 08 नवंबर की दोपहर तीन बजे हुई थी। जिसकी एफआईआर 09 नवंबर को पीड़िता ने दर्ज कराई थी। वह फिलहाल टीला जमालपुरा (Teela Jamalpura) इलाके में पति से अलग रहती है। पीड़िता की उम्र 32 साल है। पीड़िता कैटरिंग कंपनी के लिए पूडी बेलने का काम करती है। उसे आरोपी साजिद खान (Sajid Khan) मिला था। वह उसको अपनी मम्मी से मुलाकात कराने के बहाने अपने साथ आटो में ले गया। पीड़िता अटल नेहरू भानपुर स्थित आरोपी के घर पहुंची तो वहां उसकी मां नहीं थी। आरोपी बोला कि मां चिकन लेने गई हुई है। उसके पास से शराब की बदबू भी आ रही थी। बातचीत के दौरान उसने दबोच लिया। वह कहने लगा कि वह उसके साथ निकाह करेगा। इसके बाद कपड़े खींचकर उसके साथ ज्यादती की। आरोपी ने कुछ देर बाद उसके साथ दोबारा बलात्कार किया। जिसका विरोध करने पर उसको वह पीटने लगा। सिर दीवार पर मार दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आस—पास के लोग आ गए। वहां आरोपी की मां भी आ गई। आरोपी ने दोपहर तीन बजे से लेकर रात नौ बजे तक उसे बंधक बना रखा था।
पति के साथ चल रहा है विवाद
इस मामले में साजिद खान के खिलाफ प्रकरण 678/24 दर्ज किया गया था। उसकी तलाश उसी दिन से चल रही थी। लंबी जद्दोजेहद के बाद आरोपी को अटल नेहरु नगर (Atal Nehru Nagar) इलाके से 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। इस धरपकड़ में उनि शिव कुमार द्विवेदी, आरक्षक लक्ष्मण, अनिल रावत और मंदीप जाट ने सराहनीय भूमिका निभाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता शादीशुदा है। उसका पति से विवाद चल रहा है। जिसका प्रकरण अभी लंबित है। वह कोर्ट से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त उसकी बहन भी थी। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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