Bhopal Police Commissioner System : भोपाल पुलिस के बंध पत्र को जबलपुर हाईकोर्ट ने जायज बताया

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Bhopal Police Commissioner System : स्थानीय अदालत के बाद फैसले पर आपत्ति जताते हुए दी गई थी चुनौती

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाईन टीसीआई।

भोपाल। क्षेत्र में विवाद करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ बंध पत्र जारी किया गया था। जिसका उसने उल्लंघन किया तो पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उस व्यक्ति ने भोपाल जिला अदालत फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सभी स्थानों से अपील करने वाले व्यक्ति की याचिका निरस्त हो गई। यह जानकारी भोपाल (Bhopal Police Commissioner System) पुलिस की तरफ से सार्वजनिक की गई है।

जेल में रहने के दिए थे आदेश

पुलिस ने बताया कि अरेरा हिल्स के बदमाश आकाश उर्फ अक्कू चौधरी पिता स्वर्गीय रामलाल चौधरी उम्र 21 साल के खिलाफ बंध पत्र जारी किया गया था। वह गोकुल किराना स्टोर(Gokul Kirana Store)  के पास भीम नगर इलाके में रहता था। उसके खिलाफ अरेरा हिल्स थाने में 766/21 धारा 294,323,506,34 मामला दर्ज किया गया। इस मामले में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही इश्तगाशा 211/22 धारा 107,116(3) का बनाया गया। जिसकी सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त, एमपी नगर संभाग में की गई। सुनवाई के बाद 25 जनवरी, 2022 से 14 फरवरी तक पक्षों को सुना गया। इसके बाद 14 फरवरी को आकाश चौधरी को 2000 रूपए और 6 माह के लिये बॉण्ड भरकर प्रतिबंधित किया गया था।

इसलिए लिया गया फैसला

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इस आदेश के बावजूद अरेरा हिल्स थाने में ही 111/22 धारा 294,323,506 का मामला फिर दर्ज किया गया। जिसके बाद आकाश उर्फ अक्कू चौधरी के विरुद्ध इश्तगाशा क्रमांक 02/22 धारा 122 का दिनांक 25 मार्च, 2022 को तैयार कर सहायक पुलिस आयुक्त के पास दोबारा पेश किया गया। एसीपी की न्यायालय ने आकाश उर्फ अक्कू (Akash@Akku) द्वारा बंधपत्र उल्लंघन के प्रकरण में साक्ष्य सही पाये पाये जाने पर 06 माह की जेल के आदेश जारी कर दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ परिजनों ने पहले जिला भोपाल न्यायालय फिर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था। इन दोनों ही जगहों से उसका आवेदन खारिज हो गया। अब आकाश चौधरी को छह महीने जेल में ही रहना होगा।

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