Bhopal Police Commissioner System : स्थानीय अदालत के बाद फैसले पर आपत्ति जताते हुए दी गई थी चुनौती
भोपाल। क्षेत्र में विवाद करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ बंध पत्र जारी किया गया था। जिसका उसने उल्लंघन किया तो पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उस व्यक्ति ने भोपाल जिला अदालत फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सभी स्थानों से अपील करने वाले व्यक्ति की याचिका निरस्त हो गई। यह जानकारी भोपाल (Bhopal Police Commissioner System) पुलिस की तरफ से सार्वजनिक की गई है।
जेल में रहने के दिए थे आदेश
इसलिए लिया गया फैसला
इस आदेश के बावजूद अरेरा हिल्स थाने में ही 111/22 धारा 294,323,506 का मामला फिर दर्ज किया गया। जिसके बाद आकाश उर्फ अक्कू चौधरी के विरुद्ध इश्तगाशा क्रमांक 02/22 धारा 122 का दिनांक 25 मार्च, 2022 को तैयार कर सहायक पुलिस आयुक्त के पास दोबारा पेश किया गया। एसीपी की न्यायालय ने आकाश उर्फ अक्कू (Akash@Akku) द्वारा बंधपत्र उल्लंघन के प्रकरण में साक्ष्य सही पाये पाये जाने पर 06 माह की जेल के आदेश जारी कर दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ परिजनों ने पहले जिला भोपाल न्यायालय फिर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था। इन दोनों ही जगहों से उसका आवेदन खारिज हो गया। अब आकाश चौधरी को छह महीने जेल में ही रहना होगा।
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