Bhopal Murder News: हत्याकांड में आरोपी को जमानत मिलने के बाद डीसीपी ने किया वारदात का खुलासा, लॉज मालिक की इज्तिमा के वक्त गिरफ्तारी की बात को दबाने एक सप्ताह तक मर्डर जैसे संगीन मामले को दबाया, मौत के डेढ़ महीने बाद ही लग गई थी थाने को हत्या की भनक, झूठी वाहवाही पाने सुनियोजित मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस की कार्रवाई कोर्ट के कठघरे में आएगी विवादों में
भोपाल। हत्या के साढ़े तीन महीने पुराने एक मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। यह वारदात भोपाल (Bhopal Murder News) शहर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। यहां एक लॉज में निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। जिसमें पुलिस को पीएम रिपोर्ट के जरिए डेढ़ महीने बाद ही हत्या की भनक लग गई थी। लेकिन, अफसरों से झूठी वाहवाही पाने के लिए थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज सुनियोजित हत्याकांड को दबाकर रखा। मामले ने तूल तब पकड़ा जब सबूत छुपाने के नाम पर पुराने शहर के एक लॉज मालिक को हिरासत में लिया गया। उसको इज्तिमा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद मुस्लिम समाज पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराज हुआ। इस बात को दबाने के लिए पुलिस ने मीडिया से हत्याकांड और गिरफ्तारी की बात भी छुपाई।
यह है वास्तविक सच्चाई जिस पर पर्दा डाला गया था
पुलिस सूत्रों के अनुसार हनुमानगंज (Hanumanganj) थाना पुलिस ने 29 नवंबर को हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला 16 अगस्त को दर्ज संदिग्ध मौत के मामले में किया गया। खबर यह है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी पीएम रिपोर्ट पुलिस को सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में मिल गई थी। जिसमें साफ हो गया था कि मौत दुर्घटना से नहीं बल्कि वार करने से हुई है। शव की पहचान जावेद उर्फ आरिफ खां (Javed@Arif Khan) पिता रफीक उर्फ सलीम उम्र 30 साल के रुप में हुई। वह टीला जमालपुरा (Teela Jamalpura) स्थित कांग्रेस नगर (Congress Nagar) में रहता था। यह पता चलने के बाद हनुमानगंज थाना पुलिस की तरफ से गुपचुप जांच की गई। हत्या का प्रकरण बिना दर्ज किए इस मामले में शामिल संदेहियों की खोजबीन की जाती रही। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा तो किया लेकिन अभी भी भी मौत की ठोस वजह नहीं बताई गई है। इसलिए हत्याकांड की सारी जांच कठघरे में हैं।
हत्याकांड को लेकर डीसीपी ने मीडिया को यह दी जानकारी
हनुमानगंज थाना पुलिस ने इस मामले में शु्क्रवार शाम लगभग चार बजे मीडिया (Media) को इस प्रकरण का खुलासा किया। यह खुलासा डीसीपी जोन—3 रियाज इकबाल (DCP Riyaz Iqbal) के कार्यालय में किया गया। अमूमन मीडिया ब्रीफिंग पुलिस कमिश्नरेटर कार्यालय में होती हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में दीपक यादव (Deepak Yadav) और आदर्श लाज (Adarsh Lodge) के संचालक जावेद को गिरफ्तार किया गया है। जबकि लॉज का कर्मचारी (Bhopal Murder News) लखन अभी फरार चल रहा है। इस खुलासे में एक और तकनीकी चूक की गई। मीडिया को वितरित प्रेस नोट में पुलिस ने 30 नवंबर की तारीख बताई। आरोपी मोहम्मद जावेद (Mohammed Javed) पिता मोहम्मद नवाब उम्र 42 साल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। वह पीएनटी कालोनी (PNT Colony) के सामने बैरसिया रोड काजी कैम्प में रहता है। मोहम्मद जावेद को अदालत ने जमानत भी दे दी। उसे यह जमानत 30 नवंबर को हुई गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही मिल गई थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उसे सबूत छुपाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार उसे रिहा किया गया। यानि डीसीपी रियाज इकबाल जब खुलासा कर रहे थे तब आरोपी जमानत पर चल रहा था। वही दूसरा आरोपी दीपक यादव पिता रवि यादव उम्र 39 साल को जेल दाखिल कर दिया है। वह जबलपुर (Jabalpur) रांझी खमरिया महादेव दूध डेयरी के पास शीतल नगर (Sheetal Nagar) का रहने वाला है। वह अस्थायी रुप से भोपाल रेलवे स्टेशन (Bhopal railway Station) के प्लेटफॉर्म छह के बाहर रहता था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने लॉज की बजाय सड़क हादसा बताकर डॉक्टरों को जानकारी दी थी। वह उसे भर्ती करते वक्त आरोपी उसके साथ थे जिन्होंने अपने नाम भी गलत बताए थे। हनुमानगंज पुलिस मर्ग 27/24 दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने गुपचुप तरीके से 29 नवंबर को हत्या का प्रकरण 552/24 दर्ज किया था। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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