Gwalior Crime : तीन को जहर देकर तो दो मुर्गा-मुर्गी की गर्दन काटकर हत्या

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Gwalior Crime ग्वालियर के झांसी रोड इलाके की घटना, मामले के दो आरोपी हुए फरार, वैटनरी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मुर्गा-मुर्गी परिजनों को सौंपे

ग्वालियर। यह मामला (Gwalior Crime) पशु प्रेमियों से जुड़ा है लेकिन यह सामान्य नागरिकों के लिए बेहद अचरज भरा होगा। मामला ग्वालियर जिले के झांसी रोड थाना इलाके का है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है जिसमें आरोपी फरार चल रहे हैं।

थाना प्रभारी दामोदर गुप्ता के मुताबिक (Gwalior Crime) थाना क्षेत्र में वैष्णव मंदिर के पीछे गुड्डी जोशी पति राजू जोशी का परिवार रहता है। उसके पास दो दर्जन से अधिक मुर्गा-मुर्गी हैं। इनमें से पांच मुर्गा-मुर्गी की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसने थाने पहुंचकर शिकायत की। गुड्डी ने सुमेर उर्फ कमांडो और सुरेन्द्र खटीक पर शक जताया है। दबिश दी गई तो दोनों आरोपी फरार मिले। आरोपियों ने तीन मुर्गो को जहर देकर तो मुर्गा-मुर्गी की गला काटकर हत्या की है। पुलिस ने सभी मुर्गा-मुर्गी को जब्त करके जिले के पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने इस मामले में धारा 429 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पहली बार नहीं हुआ मामला
यह मामला (Gwalior Crime) पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी मुर्गा-मुर्गी की हत्या को लेकर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल मुरैना स्थित सिविल लाइन थाना में भी एक मुर्गी की हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज हुआ था। आरोपी ने हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वह उसके घर में बार-बार घुस जाती थी। आरोपी ने हत्या लाठी से पीट-पीटकर की थी। इस मामले में सुनीता वाल्मीकि ने प्रकरण दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी सरदान सिंह जाटव था।

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यह है कानून में
भारतीय कानून में (Gwalior Crime) पशुओं को लेकर भी प्रावधान हैं। इसमें पशुओं से जुड़े मामलों में भी धारा लगाई जाती है। यह धारा 429 की हत्या होने पर लगती है। इसमें 50 रुपये से ज्यादा कीमत वाले पालतू जानवरों को मारने या उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई होती है। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर अदालत पांच साल तक की सजा भी सुना सकता है।

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