MP Prisoner News: ​बंदियों पर लगी बंदिशों में रियायत

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MP Prisoner News: मध्यप्रदेश सरकार ने बंदियों के लिए राजपत्र जारी करके उनको जेल से बाहर आने में राहत पहुंचाने का आदेश जारी किया

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भोपाल सेंट्रल जेल— फाइल फोटो

भोपाल। जेल बंदियों की सुधारों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार (MP Prisoner News) ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से जेल में बंद कई बंदियों को पैरोल म​तलब जेल से बाहर आने में मदद मिलेगी। इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार ने बकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 32 साल पुराने एक नियम में संशोधन कर दिया है। यह आदेश तीन दिन पहले जारी किया गया है।

यह है पूरा मामला

एमपी राज्य सरकार ने इसके लिए 1900 में बने बंदी अधिनियम की धारा 31—ड़ की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इस नियम के तहत जेल बंदियों के लिए 1989 में बने कानून के नियम 4—ख के उप नियम 1 में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार ने 23 नवंबर को बकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नियम के तहत जेल के भीतर सजायाफ्ता बंदी यदि नियम तोड़ते हैं तो उन्हें जेल अधिकारियों की तरफ से सजा मिलती है। ऐसी अवस्था में बंदी को पैरोल का लाभ तीन साल तक नहीं मिल सकता था। अब सरकार के इस फैसले से बंदियों को राहत मिलेगी। सरकार ने आदेश दिया है कि अफसर यदि सजा देते हैं तो ऐसे बंदियों को एक साल बाद पैरोल का लाभ मिल सकेगा। इस फैसले से कितने बंदी को लाभ मिलेगा अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा फैसले के पीछे प्रयोजन भी सरकार ने साफ नहीं किया है।

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