Bhopal News: राजधानी से अगवा नाबालिग से हरियाणा में गैंगरेप

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Bhopal News: लापता नाबालिग ने बयान में बताया जबलपुर फिर दिल्ली से आरोपी अपनी बहन के घर ले गया, दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। राजधानी से अगवा एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह सनसनीखेज खुलासा शुक्रवार को सामने आया। मामला भोपाल शहर (Bhopal City News) के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का है। जिसमें लापता नाबालिग की पतारसी के लिए हरियाणा (Haryana) पहुंची टीम को वहां दो आरोपी भी मिले। जिन्हें पुलिस की टीम पूछताछ के लिए भोपाल (Bhopal News) लेकर आ गई हैं। उक्त दोनों आरोपियों ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए।

यह बोलकर घर के बाहर लेकर आया आरोपी

पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लापता नाबालिग की उम्र लगभग 15 साल थी। जिसके बाद पुलिस ने 511/23 धारा 363 का मामला दर्ज किया था। इस मामले में एक संदेही का नाम सामने आया था। उसकी मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर ही नाबालिग के हरियाणा के हासी (Hasi) शहर में होने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद एक टीम भोपाल से वहां भेजी गई थी। पीड़ित नाबालिग मूलत: दमोह (Damoh News) की रहने वाली। यहां भेल स्थित खंडहर मकान में परिवार के साथ रहती है। पिता मिस्त्री का काम करते हैं। जबकि मां मजदूरी करती है। घटना से पहले नाबालिग के पास उसका नाबालिग रिश्तेदार आया। वह उसे बहाना बनाकर घर के बाहर लाया था। यहां उसे राजा उर्फ करीम शेख (Raja@Karim Sheikh) मिला। वह बाइक पर था, उसने घुमने के बहाने नाबालिग को बाइक पर बैठा लिया। वह जब जा रहा था तभी वहां परिचित देवेंद्र बंसोड (Devendra Bansod) नाम का लड़का मिल गया। वह भी दमोह का रहने वाला है और नाबालिग को एकतरफा प्यार (One Side Love Case) करता है। उसने नाबालिग को बाइक से जाते हुए देख लिया। जिसके बाद राजा उर्फ करीम शेख को उसने रोका। करीम शेख ने उसे भी बाइक पर अपने साथ ले लिया। यहां से दोनों बैठकर पहले जबलपुर (Jabalpur News) स्टेशन पर पहुंचे। यहां बाइक ट्रांसपोर्ट के रास्ते बुक करके तीनों दिल्ली चले गए। वहां मेट्रो लेकर हरियाणा के हासी जिले में चला गया।

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आरोपी की बहन को सह अभियुक्त बनाने में चुप्पी साधी

राजा उर्फ करीम शेख की हासी में बहन रहती है। उसे वहां कमरे में बंधकर बनाकर देवेंद्र बंसोड और करीम शेख ने ज्यादती की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को इस मामले में सुराग तब मिला जब चार दिन पहले करीम शेख ने अपनी मां से संपर्क किया। जिसकी जानकारी पुलिस को लगी तो वह कॉल डिटेल के आधार पर उस लोकेशन पर पहुंच गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ज्यादती से पहले उसे ऐसी चीज दी जाती थी जिसमें वह होश में तो रहती थी लेकिन उसे सुध नहीं होती थी। वह जब माता—पिता के पास जाने की जिद करती तो धमकाया जाता था। पीड़िता का परिवार इससे पूर्व जहांगीराबाद इलाके में रहता था। गोविंदपुरा इलाके में चार महीने पहले ही रहने आया है। इस मामले में पुलिस ने राजा उर्फ करीम शेख की बहन रूबीना को आरोपी नहीं बनाया है। जबकि नाबालिग उसके मकान में रखी गई थी। मामले की जांच करने वाली टीम में थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर (TI Avadhesh Singh Tomar), एएसआई वासुदेव सविता (ASI Vasudev Savita), हवलदार 2330 सोनिया पटेल (HC Soniya Patel) और प्रधान आरक्षक 10 सुनील राठौर (HC Sunil Rathore) थे। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ 363/366—क/376—2—एन/376—घ—/342/506/112/376—3—/3/4/5एल/6 (नाबालिग को झांसा देकर, अगवा करना, कई बार ज्यादती, गैंगरेप, बंधक बनाना, धमकाना और पॉक्सो एक्ट) की धाराएं इसमें बढ़ा दी गई है।

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