Bhopal Property Fraud: जमीन खरीदने का एग्रीमेंट करने के बाद मुकरा 

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Bhopal Property Fraud: रायसेन जिले का था यह मामला, जिसकी जांच पहले एसीपी ने की फिर एफआईआर के लिए केस डायरी थाने पहुंचाई

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। जमीन बेचने का अनुबंध करके उसे तोड़ने के एक मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले की जांच पहले एसीपी ने की थी। घटना भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के मिसरोद थाना क्षेत्र की है। जमीन बेचने का सौदा 35 लाख रुपए में हुआ था।

अफसरों की निगरानी में चली जांच

मिसरोद (Misrod) थाना पुलिस के अनुसार मामला 2015 से 4 मार्च, 2024 के बीच का हैं। जिसकी शिकायत रामानंद पाटीदार (Ramanand Patidar) पिता अवध नारायण पाटीदार उम्र 45 साल ने पुलिस के अधिकारियों से की थी। प्रकरण की जांच के लिए एसीपी मिसरोद संभाग रजनीश कौल (ACP Rajnish Kaul) को नियुक्त किया गया था। रामानंद पाटीदार मिसरोद गांव में रहता है। वह खेती—किसानी का काम करते हैं। उन्होंने बयान में बताया कि आशीष नागर (Ashish Nagar) से 2015 में जमीन खरीदने का सौदा हुआ था। यह जमीन रायसेन स्थित प्रेम तालाब गांव के पास थी। जमीन करीब तीन एकड़ थी। जिसका सौदा 35 लाख रुपए में तय हुआ था। रामानंद पाटीदार ने 22 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। इस बीच पता चला कि उसने वही जमीन यशवंत नाम के एक व्यक्ति को बेच दी है। एसीपी मामले से जुड़े सभी संदेहियों के बयान दर्ज कर चुके हैं। अब इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के आदेश हुए हैं। जिसके बाद आगे कार्रवाई के लिए एएसआई सुधाकर शर्मा (ASI Sudhakar Sharma) को तैनात किया गया है। मिसरोद पुलिस ने 71/24 धारा 406 (गबन का मुकदमा) दर्ज किया है।

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